मुख्य सचिव ने दिए निर्देश, 7 दिनों के भीतर हटाए जाएं अवैध होर्डिंग्स

11/2/2019 1:08:51 PM

भोपाल: मध्य प्रदेश के शहरों में टंगे होर्डिंग और बैनर पोस्टरों को कमलनाथ सरकार ने हटाने के निर्देश दिए हैं। अवैध होर्डिंग को हटाने की कार्रवाई पूरे प्रदेश में की जाएगी। इसे लेकर मुख्य सचिव एसआर मोहंती ने शुक्रवार को वीडियो कॉन्फैसिंग के जरिए सभी संभागायुक्तों व कलेक्टरों को निर्देश दिए हैं। वहीं लापरवाही बरतने पर अधिकारी जिम्मेदार होंगे। मुख्य सचिव ने अधिकारियों को सात दिनों के अंदर कार्रवाई कर रिपोर्ट भी देने के निर्देश दिए हैं।

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प्रदेश भर में शहर के कोने-कोने में लगे अवैध होर्डिंग्स की संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ रही है। यह कई जगह ट्रैफिक में बाधा भी बनते हैं। इसके कारण कई बड़े हादसे भी हो रहे है। साथ ही साथ शहरों की सुंदरता पर भी असर पड़ता है। होर्डिंग्स लगाने में कई बार विज्ञापन नियमों का उल्लंघन भी किया जाता है। इसी के मद्देनजर कैबिनेट में प्रस्ताव लाया गया था, जिसे स्वीकृति मिली है। नए नियम के तहत सड़कों पर विज्ञापन लगाने के लिए कलेक्टर से अनुमति लेना होगी। उन्हें जुर्माना करने के अधिकार भी दिए गए हैं। कोई भी विज्ञापन बिना अनुमति के नहीं लग सकेंगे। यदि ऐसा कोई विज्ञापन लगता है तो संबंधित नगरीय निकाय के अधिकारी-कर्मचारी उसे हटाएंगे। इसमें लापरवाही बरतने पर उनके खिलाफ कड़ी कार्यवाही की जाएगी।

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वीडियो कांफ्रैसिंग के दौरान नगरीय विकास एवं आवास विभाग के प्रमुख सचिव संजय दुबे ने कहा कि राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक श्रेणी के होर्डिंग व विज्ञापन के लिए कलेक्टर से अनुमति लेनी होगी। इस कार्रवाई की मॉनीटरिंग भी की जाएगी।   


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meena

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