किडनैप और गैंगरेप के आरोपियों को कोर्ट ने सुनाई 20-20 साल की सश्रम सजा, 9-9 हजार रुपए जुर्माना

11/1/2022 4:33:00 PM

आगर मालवा(सय्यद जाफर हुसैन): 3 साल पहले  महिला को दिनदहाड़े किडनैप करके गैंगरेप की वारदात को अंजाम देने वाले आरोपियों को कोर्ट ने कड़ी सजा सुनाई है। मामले की सुनवाई के दौरान शनिवार को आरोपियों को दोषी मानते हुए निर्णय को सोमवार तक के लिए स्थगित किया था। सोमवार को न्यायाधीश प्रदीप कुमार दूबे ने दोनों आरोपियों को 20-20 वर्ष के सश्रम कारावास और 9-9 हजार रूपए के जुर्माने की सजा सुनाई है।

कलेक्टर की अध्यक्षता में गठित जिला स्तरीय समिति द्वारा इस प्रकरण को जघन्य सनसनीखेज चिन्हित प्रकरण माना था। जानकारी एडीओपी अनुप कुमार गुप्ता ने देते हुए बताया कि घटना 27 जून 2019 को हुई थी, मामले में कोतवाली पुलिस आगर ने पीडिता की रिपोर्ट पर आरोपी मोकम सिंह पिता रामसिंह सोंधिया 34 साल व आरोपी बालुसिंह चौहान पिता शिवलाल चौहान 22 साल दोनों निवासीगण ग्राम कुलमंडी थाना आगर के खिलाफ भादवि की धारा 366, 376 डी, 506 (2) एवं 324 के तहत मामला दर्ज कर न्यायालय में चालान प्रस्तुत किया था।

मामले में जिला एवं प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश प्रदीप कुमार दूबे ने एडीपीओ विशेष लोक अभियोजक आगर अनूप कुमार गुप्ता के तर्कों और प्रस्तुत साक्ष्य से सहमत होकर शनिवार को आरोपीगण को महिला का अपहरण कर सामूहिक बलात्कार करने और मारपीट कर चोट पहुंचाने के अपराध का दोषी पाया था और दण्ड के प्रश्न पर आरोपीगण को सजा सुनाए जाने के लिए निर्णय सोमवार तक स्थगित रखा था, जिन्हें सोमवार को सजा सुनाते हुए धारा 366 में 10-10 वर्ष और 3-3 हजार रूपए जुर्माना, धारा 376 डी में 20-20 वर्ष के कारावास और 4-4 हजार रूपए के जुर्माने एवं धारा 506 (2) में 2-2 वर्ष के कारावास और एक एक हजार के जुर्मान के साथ धारा 324 में 1-1 वर्ष की सजा एवं 1-1 हजार के जुर्माने से दण्डित करने की सजा सुनाई है।


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meena

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