लटेरी आदिवासियों पर फायरिंग मामला: 16 अगस्त तक वन अमला जमा कराएंगे सरकारी रिवाल्वर-बंदूकें
Saturday, Aug 13, 2022-03:07 PM (IST)

विदिशा(अमित रैकवार): मध्यप्रदेश वन विभाग के अंतर्गत वन सुरक्षा के लिए विभिन्न परिक्षेत्रों, वन चौकियों को उपलब्ध शासकीय सर्विस रिवॉल्वर एवं शासकीय बंदूकों को जमा करने के लिए एक पत्र लिखा गया है। यह पत्र स्टेट फॉरेस्ट रेंज आफीसर्स राजपत्रित एसोसिएशन मध्यप्रदेश भोपाल के द्वारा लिखा गया है। दरअसल मध्यप्रदेश वन विभाग अन्तर्गत संपूर्ण वन अमला वन रक्षक से लेकर रेंजर तक दिन रात हर मौसम में वन एवं वन्य प्राणियों की सुरक्षा में तत्परता से सदैव से मुस्तैद रहकर अपने कर्त्तव्यों का निर्वहन कर रहा है। यह पत्र प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं वन वल प्रमुख सतपुड़ा भवन भोपाल को लिखा गया है।
मध्यप्रदेश शासन वन विभाग द्वारा वन सुरक्षा में संलग्न वन अमले को शासकीय बंदूके एवं रिवाल्वर उपलब्ध कराई गई है, जो केवल नाम मात्र के लिए शोपीस बनी हुई है। मध्यप्रदेश शासन वन विभाग के द्वारा न तो आज दिनांक तक वन अमले को दंड प्रक्रिया सहिता 1973 की धारा 45 के तहत सशस्त्र बल (Armed forces) घोषित नहीं किया गया है। और ना ही वन सुरक्षा के दौरान बंदूक चालन के संबंध में दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 197 के तहत मध्यप्रदेश पुलिस एवं वन विभाग शासन से कोई स्पष्ट प्रोटोकॉल फालो करते हुए (मानक प्रक्रिया का पालन करते हुए) शासकीय वन कर्मचारियों एवं वनाधिकारियों को कोई संरक्षण आज दिनांक तक प्रदान नहीं किया गया है।
ऐसी स्थिति में वन अमले को प्रदाय शासकीय रिवाल्वर एवं बंदूक प्रदाय किए जाने का कोई औचित्य प्रतीत नहीं होता है। उल्टा वन सुरक्षा के दौरान शासकीय बंदूकों के चालन के दौरान क्षेत्रीय वनाधिकारियों एवं वन कर्मचारियों पर अपराधिक प्रकरण दर्ज किए जा रहे हैं। जिससे क्षेत्रीय वन अमला हतोत्साहित होकर स्वयं को असुरक्षित एवं असहज महसूस कर रहा है। वहीं दिन-प्रतिदिन क्षेत्रीय वन अमले को बन माफिया एवं शिकारियों के साथ मुठभेड का सामना करना पड़ रहा है, जिसका जीता जागता उदाहरण गुना एवं विदिशा जिले में हुए गोली चालन की दुःखद घटना है।
उक्त पत्र लिखकर अनुरोध किया गया है कि दिनांक 16 अगस्त 2022 से मध्यप्रदेश में समस्त जिला मुख्यालय एवं वन मण्डल स्तर पर वन अमले को प्रदाय शासकीय बंदूक एवं शासकीय रिवॉल्वर जमा कराने के लिए संबंधित वन मण्डलाधिकारी को उचित निर्देश प्रसारित करते के लिए एसोसिएशन को अवगत कराने को कहा गया है। यह पत्र स्टेट फॉरेस्ट रेंज ऑफिसर्स (राजपत्रित) एसोसिएशन मध्यप्रदेश भोपाल द्वारा जारी किया गया है। उक्त पत्र की प्रतिलिपी अपर प्रधान मुख्य वनसंरक्षक शाखा संरक्षण सतपुड़ा भवन भोपाल, प्रेसीडेंट (ऑल इंडिया फेडरेशन ऑफ इंडियन फॅरिस्ट सर्विस) सहायक वनसंरक्षक एसोसिएशन, वनकर्मचारी संगठन, कर्मचारी संगठन, वन एवं वन्यप्राणी संरक्षण संघ को भेजे गए हैं।