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नटराजन के मामले में क्या कहते हैं नियम? सुप्रीम कोर्ट से कांग्रेस-भाजपा किसको मिलेगा फायदा...पूर्व अधिकारी ने बताया सबकुछ

Thursday, Jun 11, 2026-06:23 PM (IST)

भोपाल : मध्य प्रदेश विधानसभा के एक पूर्व अधिकारी ने गुरुवार को दावा किया कि भले ही कांग्रेस उम्मीदवार मीनाक्षी नटराजन का राज्यसभा चुनाव नामांकन जानकारी छिपाने के आरोपों के कारण खारिज कर दिया गया था, लेकिन उन्हें ऐसी कोई जानकारी देने की ज़रूरत नहीं थी क्योंकि उनके खिलाफ कोई FIR या चार्जशीट दायर नहीं की गई थी।

मध्य प्रदेश विधानसभा के पूर्व प्रधान सचिव भगवानदेव इसरानी ने कहा कि नटराजन ने ऐसी कोई जानकारी नहीं छिपाई जिससे उनकी उम्मीदवारी रद्द हो सकती थी, और अधिकारियों ने उन्हें कोई मौका भी नहीं दिया। उन्होंने यह भी कहा कि चुनाव आयोग को इस मामले में दखल देने की ज़रूरत है क्योंकि चुनाव प्रक्रिया शुरू होने के बाद अदालतें आम तौर पर ऐसे मामलों पर विचार नहीं करती हैं।

जब नटराजन के खिलाफ तथ्य छिपाने के आरोपों के बारे में पूछा गया, तो इसरानी ने कहा, "मुझे नहीं लगता कि कोई जानकारी छिपाई गई थी।" जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 33A के तहत, चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार को लंबित आपराधिक मामलों की घोषणा करनी होती है, जिनमें उन पर दो साल या उससे अधिक की जेल की सजा वाले अपराध का आरोप हो, लेकिन यह तभी ज़रूरी है जब किसी सक्षम अदालत ने औपचारिक रूप से उनके खिलाफ आरोप तय किए हों। उन्होंने दावा किया, "लेकिन इस (नटराजन के) मामले में ऐसा नहीं है। अभी तक कोई आपराधिक मामला दर्ज नहीं किया गया है, न ही कोई FIR दर्ज हुई है और न ही कोई चार्जशीट दाखिल की गई है। इसलिए, कोई जानकारी देने की ज़रूरत नहीं थी।"

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इसरानी ने आगे कहा कि झारखंड में भी ऐसा ही एक मामला सामने आया था, लेकिन उम्मीदवार से दूसरा हलफनामा लिया गया और समय दिया गया, जबकि नटराजन के मामले में ऐसा नहीं किया गया।

उन्होंने कहा, "आप देख सकते हैं कि आज देश में क्या हो रहा है।" उन्होंने कहा, "मुझे लगता है कि चुनाव आयोग को दखल देना चाहिए। आम तौर पर चुनाव प्रक्रिया शुरू होने के बाद अदालत दखल नहीं देती है। ऐसा कई मामलों में हुआ है। आज सुप्रीम कोर्ट में भी यही हुआ।"

इसरानी के मुताबिक, सुप्रीम कोर्ट शुक्रवार को इस मामले की सुनवाई करेगा, लेकिन नियमों के अनुसार, अगर कोई विरोध न हो, तो नामांकन दाखिल करने वाले बाकी उम्मीदवार निर्विरोध जीत जाते हैं।

उन्होंने कहा कि अगर चुनाव आयोग उम्मीदवारों को विजेता घोषित करने से पहले कोई फैसला लेता है, तभी कुछ हो सकता है। उन्होंने बताया कि कांग्रेस नेता बुधवार को चुनाव आयोग से मिले थे, लेकिन अभी तक कोई फैसला नहीं लिया गया है।

इसरानी ने कहा कि अपनी 40 साल की सरकारी सेवा के दौरान उन्होंने कई चुनाव कराए, लेकिन एक भी नामांकन खारिज नहीं किया। उन्होंने कहा, "हमारी गाइडबुक भी यही कहती है - मौका दें और छोटी-मोटी गलतियों को नज़रअंदाज़ करें। लेकिन उन्हें (नटराजन को) मौका नहीं दिया गया।"

मध्य प्रदेश में राज्यसभा की तीन सीटों के लिए चुनाव 18 जून को होंगे। नामांकन दाखिल करने की आखिरी तारीख 8 जून थी और मंगलवार को कागज़ों की जांच शुरू हुई। गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट की एक बेंच, जिसमें जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्रा और जस्टिस अतुल एस. चंडुरकर शामिल थे, ने पूछा कि चल रही चुनावी प्रक्रिया के बीच नटराजन की याचिका कैसे स्वीकार्य हो सकती है।


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Content Writer

meena

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