ग्वालियर: दहेज में नहीं मिली कार, पति ने पत्नी को तीन तलाक बोलकर घर से निकाला, FIR दर्ज

2/3/2020 12:43:51 PM

ग्वालियर: मध्य प्रदेश में ग्वालियर से तीन तलाक का एक बेहद ही शर्मनाक मामला सामने आया है। तीन तलाक पर रोक का कानून आने के बाद भी यहां 26 वर्षीय एक महिला को उसके पति ने कथित तौर पर दहेज में कार न मिलने पर तीन बार तलाक (तलाक-ए-बिद्दत) बोलकर घर से निकाल दिया। महिला थाना प्रभारी गीता भदौरिया ने बताया कि 31 जनवरी को शहर के थाटीपुर निवासी पीड़ित महिला की शिकायत पर उसके पति आदिल खान (28), ससुर आजाद खान और देवर आबिद खान के खिलाफ मुस्लिम महिला विवाह संरक्षण अधिनियम 2019 के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई।

तीनों आरोपियों पर दहेज प्रतिबंध अधिनियम, छेड़छाड़ एवं मारपीट का मामला भी दर्ज किया गया है। उन्होंने दर्ज मामले के आधार पर कहा कि महिला की शादी अप्रैल 2016 में झांसी निवासी आदिल खान से हुई थी। शादी के बाद ही महिला को दहेज में कार लाने के लिए तंग किया जाने लगा। इस बीच, उनका एक बेटा भी हुआ। दहेज में कार नहीं मिलने पर उसके साथ मारपीट होने लगी और उसका ससुर तथा देवर छेड़छाड़ भी करने लगे। अंत में वह चार महीने पहले अपने बेटे को लेकर ग्वालियर स्थित अपने मायके आ गई।

भदौरिया ने बताया कि महिला ने अपनी शिकायत में कहा है कि 28 जनवरी को आदिल अपने पिता के साथ पहुंचा और मौखिक रूप से तीन तलाक देकर रिश्ता खत्म कर दिया। वह यह भी बोलकर गया कि दोबारा निकाह करने के लिए उसके पिता के साथ हलाला करना होगा। थाना प्रभारी ने बताया कि पुलिस टीम आरोपियों को गिरफ्तार करने झांसी पहुंची लेकिन सभी लोग फरार हो गए। उनकी तलाश की जा रही है और जल्द ही गिरफ्तारी की जाएगी।


सबसे ज्यादा पढ़े गए

Edited By

Jagdev Singh

Recommended News

Related News