RTI के तहत जानकारी नहीं दी, तो राज्य सूचना आयोग ने पूर्व DEO पर किया 25 हजार का जुर्माना

2/29/2020 7:00:46 PM

भोपाल (इजहार हसन खान): भोपाल के पूर्व DEO धर्मेंद्र शर्मा पर राज्य सूचना आयोग ने 25 हजार रुपए का जुर्माना लगाया है, बताया जा रहा है कि एक RTI कार्यकर्ता की मांगी गई जानकारी न देने पर राज्य सूचना आयोग ने ये कदम उठाया है।

PunjabKesari, Madhya Pradesh, Bhopal, State Information Commission, Information Officer, 25 thousand fine
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दरअसल RTI कार्यकर्ता ऐश्वर्य पांडेय द्वारा 18 फरवरी 2019 को जिले के अयोध्या बाईपास स्थित सागर इंटरनेशनल स्कूल के सम्बंध में जानकारियां मांगी थीं, जिसे नियत समय अवधि तक तत्कालीन लोक सूचना अधिकारी धर्मेंद्र शर्मा ने नहीं दी, बाद में पांडेय प्रथम अपील में गए। जहां संयुक्त संचालक लोक शिक्षण भोपाल ने भी मामले में सही जवाब ना देकर उल्टे जानकारी देने में कठिनाई का हवाला दे दिया, और आवेदक का समय खराब किया, उसके बाद आवेदक ने द्वितीय अपील राज्य सूचना आयोग में लगाई, माननीय आयोग ने इस मामले में सुनवाई करते हुए पूरे मामले में तत्कालीन जिला शिक्षा अधिकारी धर्मेंद्र शर्मा को दोषी माना और उनके इस कृत्य को अधिनियन की धारा 20 के अंतर्गत मानते हुए 24 फरवरी 2020 को अपने फैसले में धर्मेंद्र शर्मा पर 250 रुपये प्रतिदिन (अधिकतम 25000) का जुर्माना लगाया है।


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Vikas kumar

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