विमान से छ.ग. आने वाले यात्रियों को कोरोना निगेटिव रिपोर्ट दिखाना जरूरी, वैक्सीनेशन वालों के लिए भी यही नियम

8/3/2021 8:20:45 PM

रायपुर: छत्तीसगढ़ राज्य शासन ने दूसरे राज्यों से वायु मार्ग द्वारा प्रदेश में आने वाले यात्रियों के लिए संशोधित निर्देश जारी किए हैं। जिसके अनुसार सभी यात्रियों के लिए कोविड-19 की RTPCR जांच की निगेटिव रिपोर्ट अनिवार्य होगी। केवल ICMR द्वारा स्वीकृत एवं प्रमाणित पैथोलॉजी लैब की ही रिपोर्ट मान्य की जाएगी। जांच रिपोर्ट में ICMR आईडी या SRF आईडी अंकित नहीं होने पर एयरपोर्ट पर RTPCR जांच के लिए निर्देशित किया जाएगा। सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा सभी संभागों के आयुक्तों, पुलिस महानिरीक्षकों, सभी कलेक्टरों और पुलिस अधीक्षकों को परिपत्र के माध्यम से नए दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं। संशोधित निर्देश 8 अगस्त 2021 से लागू होंगे।

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राज्य शासन के नए निर्देशों के अनुसार ऐसे यात्री जिनके पास वैक्सीनेशन दोनों टीके लगवाने का प्रमाण हो। उन्हें भी 96 घंटे के भीतर की कोविड-19 RTPCR जांच की निगेटिव रिपोर्ट लाना जरूरी होगा। निगेटिव रिपोर्ट नहीं होने की स्थिति में एयरपोर्ट पर RTPCR या रैपिड एंटीजन टेस्ट कराना अनिवार्य होगा। जांच के लिए सैंपल देते समय यात्री को फोटो, आई.डी. एवं मोबाइल नंबर देना आवश्यक होगा। अपने मोबाइल नंबर से जांच दल के सदस्य को मिस्ड कॉल देकर मोबाइल नंबर प्रमाणित कराना होगा। जिन यात्रियों के पास मोबाइल नंबर उपलब्ध नहीं है, वे अपने परिजन के मोबाइल नंबर से मिस्ड कॉल देकर नंबर प्रमाणित करा सकते हैं।


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Content Writer

Vikas Tiwari

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