MP हाईकोर्ट ने राज्य लोक सेवा आयोग में आरक्षण बढ़ाने के मामले में रोक हटाने से किया इनकार

Wednesday, Feb 05, 2020-06:35 PM (IST)

जबलपुर: हाईकोर्ट ने मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग (एमपीपीएससी) के नियुक्ति परिणामों पर रोक को हटाने से इनकार कर दिया है। पिछड़ा वर्ग में आरक्षण बढ़ाने के मामले में 27 फरवरी को अंतिम सुनवाई होगी। राज्य शासन रोक हटाने की मांग करते हुए याचिका लगाई थी, लेकिन कोर्ट ने इस मामले में इनकार कर दिया। याचिकाकर्ताओं की ओर से अधिवक्ता सिद्धार्थ राधेलाल गुप्ता एवं जहान्वी पंडित ने पैरवी की।

हाईकोर्ट ने 28 जनवरी को एक अंतरिम आदेश के जरिए पीएससी भर्ती परीक्षा 2019 में 14 प्रतिशत से अधिक ओबीसी आरक्षण पर रोक लगा दी थी।  राज्य सरकार द्वारा ओबीसी का आरक्षण कोटा 14 से बढ़ाकर 27 प्रतिशत करना चाहती है। मामले में हाइकोर्ट में बुधवार को सुनवाई हुई। सरकार के ओबीसी का आरक्षण कोटा बढ़ाने के फैसले के खिलाफ 10 से ज्यादा याचिकाएं दाखिल हुईं थी। इसके अतिरिक्त ओबीसी छात्रों और ओबीसी संगठन ने भी याचिका दाखिल कर उनका पक्ष भी सुनने की मांग की है।

 

 


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Edited By

Jagdev Singh

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