MP Police Bharti 2025: रोजगार पंजीयन की शर्त हटने से नाराज युवा, क्या बाहरियों को मिलेगा फायदा?

Monday, Sep 15, 2025-05:49 PM (IST)

भोपाल: मध्य प्रदेश में एक तरफ 7,500 पदों पर पुलिस भर्ती की प्रक्रिया शुरू हुई है, वहीं दूसरी तरफ भर्ती नियमों में किए गए बदलाव ने विवाद खड़ा कर दिया है। इस बार भर्ती में रोजगार पंजीयन की अनिवार्यता हटा दी गई है, जिस पर स्थानीय युवाओं ने नाराजगी जताई है। युवाओं का कहना है कि इस कदम से बाहरी राज्यों के उम्मीदवारों को फायदा मिलेगा और मध्यप्रदेश के युवाओं के अवसर कम हो जाएंगे।

दरअसल, 2017 से अब तक तृतीय और चतुर्थ श्रेणी की भर्तियों में रोजगार पंजीयन अनिवार्य था। हाल ही में हुई समूह-2 और उपसमूह-3 की भर्ती में भी यह नियम लागू था। लेकिन इस बार पुलिस भर्ती की रूलबुक में पंजीयन को आवश्यक नहीं बताया गया है। कर्मचारी चयन मंडल का कहना है कि यह नियम पुलिस मुख्यालय के निर्देशों पर लागू किया गया है। भर्ती नोटिफिकेशन जारी होने के 24 घंटे के भीतर 1.50 लाख उम्मीदवारों ने रूलबुक डाउनलोड कर ली। अनुमान है कि इस बार 10 लाख से अधिक आवेदन आ सकते हैं। पिछले साल 2023 में इस भर्ती के लिए 9.68 लाख आवेदन आए थे।

बता दें कि इन 7500 पदों में कुल 6800 पद जिला बल के लिए हैं। 700 पद विशेष सशस्त्र बल में, नाई, धोबी, मोची, कुक, वाटर कैरियर, विगुलर, टेंट खलासी और चालक जैसे ट्रेड आरक्षक पदों पर इस बार भी वैकेंसी नहीं निकली। इन पदों की पिछली भर्ती 2017 में हुई थी।

मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग की भर्तियों में हाईकोर्ट के आदेश के अनुसार, अन्य राज्यों के उम्मीदवारों को रोजगार पंजीयन से छूट दी गई है। वहीं, एमपी के निवासियों को आवेदन के समय पंजीयन जरूरी नहीं, लेकिन इंटरव्यू के दौरान पंजीयन प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होता है। बाहरी उम्मीदवार भी ऑनलाइन पंजीयन करवा सकते हैं, जिसमें दस्तावेज सत्यापन की आवश्यकता नहीं होती। युवाओं का कहना है कि सरकार को रोजगार पंजीयन को फिर से अनिवार्य करना चाहिए, ताकि स्थानीय उम्मीदवारों के अधिकार सुरक्षित रह सकें।


सबसे ज्यादा पढ़े गए

Content Writer

Vikas Tiwari

Related News