ओड़िशा के पूर्व विधायक अनूप साय को आजीवन कारावास की सजा, दोहरे हत्याकांड का मास्टरमाइंड था अपराधी

4/2/2022 5:27:22 PM

रायगढ़ (पुनीराम रजक): रायगढ़ जिले के चक्रधरनगर थाना क्षेत्र के संबलपुरी में दो महिलाओं की हत्या के मामले में मुख्य आरोपी और उड़ीसा से पूर्व विधायक अनूप साय को कोर्ट ने आजीवन कारावास की सजा (Ex-MLA sentenced to life imprisonment) सुनाई है। आरोपी अनूप साय ब्रजराजनगर के पूर्व विधायक होने के साथ साथ वेयर हाउस के पूर्व चेयरमैन भी हैं। अनूप साय को पुलिस ने 6 मई 2016 को हुए दोहरे हत्याकांड में मुख्य आरोपी (Anoop Sai convicted in double murder case) बनाते हुए फरवरी 2020 में उड़ीसा से गिरफ्तार किया था। मामले की सुनवाई पंचम अपर सत्र न्यायालय में चल रही थी।

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50 गवाह और साक्ष्यों के आधार पर सुनाई सजा 

कोर्ट ने 2 सालों तक चली जिरह के बाद 50 गवाह और साक्ष्य को आधार मानते हुए आरोपी अनूप साय को आजीवन कारावास के साथ साथ दो अन्य धाराओं में 7 साल की सजा भी सुनाई है। इसके अलावा आरोपी विधायक पर 5 हजार का जुर्माना भी लगाया गया है। विधायक पर धारा 201, 302, 120 बी के तहत अपराध दर्ज किया गया था। मामले में शनिवार को कोर्ट ने फैसला सुनाया। दरअसल चक्रधर नगर थाना क्षेत्र के संबलपुरी में 6 मई 2016 को दो महिलाओं की लाश मिली थी।

अवैध संबधों का था मामला 

दोनों लाशों की पहचान ब्रिजराजनगर निवासी कल्पना दास और उसकी बेटी बबली दास के रूप में हुई थी। पुलिस की जांच में मामला अवैध संबंध का निकला। जिसके बाद 13 फरवरी 2020 को ब्रिजराजनगर के तत्कालीन पूर्व विधायक अनूप साय को गिरफ्तार किया गया था। इस मामले के एक आरोपी वर्धन टोप्पो, जो मामले में ड्राइवर था उसे बाइज्जत बरी कर दिया।  

 


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News Editor

Devendra Singh

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