डबरा नगर पालिका की पूर्व अध्यक्ष की याचिका खारिज, सरकार के आदेश को दी थी चुनौती

7/10/2018 4:29:19 PM

ग्वालियर : हाईकोर्ट की ग्वालियर बेंच ने डबरा नगर पालिका की पूर्व अध्यक्ष सत्यप्रकाशी परसेडिया की उस याचिका को निरस्त कर दिया है, जिसमें उन्होंने सरकार के आदेश को चुनौती दी थी। सत्यप्रकाशी पर 56 पंप ड्राइवर और अटेंडेंट नियुक्ति की जगह पर 81 लोगों को भर्ती करने का आरोप है।

सरकार ने पूर्व अध्यक्ष परसेडिया के खिलाफ वित्तीय अनियमितताओं के गंभीर आरोपों के बाद उन्हें उनके पद से हटा दिया था। जिसे उन्होंने हाईकोर्ट में चुनौती दी थी, लेकिन हाईकोर्ट ने माना कि पूर्व अध्यक्ष को उनका पक्ष रखने के लिए पूरा समय और मौका दिया गया। उन्होंने जानबूझकर ऐसा काम किया जिससे नगरपालिका पर वित्तीय बोझ बढ़ा है।

गौरतलब है कि डबरा नगर पालिका में 56 पंप ड्राइवर और अटेंडर की नियुक्ति होनी थी, लेकिन पूर्व नगरपालिका अध्यक्ष सत्यप्रकाशी के कार्यकाल में 81 लोगों को नियुक्ति दे दी गई। इसे गंभीर मामला मानते हुए राज्य शासन ने नगर पालिका अधिनियम की धारा 41-ए के तहत उन पर कार्रवाई करते हुए पद से बेदखल कर दिया था।


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Prashar

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