हटाए जाएं DRDE के 200 मीटर के दायरे में बने निर्माण- हाई कोर्ट

Friday, Mar 29, 2019-08:52 AM (IST)

ग्वालियर: मध्यप्रदेश हाईकोर्ट की ग्वालियर खंडपीठ ने रक्षा अनुसन्धान एवं विकास स्थापना ग्वालियर के 200 मीटर के दायरे में हुए निर्माण के मामले में बड़ा फैसला दिया है। 2015 में दायर की गई एक जनहित याचिका की सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने 200 मीटर दायरे में आने वाले सभी निर्माण हटाने के आदेश दिए हैं।

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इस आदेश से आधा सैकड़ा से ज्यादा निर्मित गैर सरकारी व सरकारी भवनों की संख्या प्रभावित होगी। याचिकाकर्ता राजेश सिंह के अधिवक्ता धर्मेन्द्र द्विवेदी के अनुसार अपने इस आदेश में हाइकोर्ट ने  2005 के पहले हुए निर्माणों पर  मुआवजा दिए जाने की बात कही है वहीं 2005 के बाद किसी भी  निर्माण पर मुआवजे का दावा पेश नहीं  किया जा सकेगा। हाई कोर्ट के आदेश के बाद डीआरडीई के 200 मीटर दायरे में रहने वाले लोगों व संस्थान संचालकों की मुश्किलें बढ़ गई है  इस आदेश के आधार पर 200 मीटर के दायरे में नगर निगम मुख्यालय, महापौर निवास,  पुलिस अधीक्षक कार्यालय, स्टेडियम सहित वन विभाग का कार्यालय भी आएगा।


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ASHISH KUMAR

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