विदेश यात्रा के दौरान यात्री को पहले कराना होगा कोविड टेस्ट, नहीं तो 7 दिन तक उठाना होगा क्वारंटाइन खर्च

8/8/2020 4:43:19 PM

इंदौर (सचिन बहरानी): स्वास्थ मंत्रालय दिल्ली और परिवार कल्याण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा इंटरनेशनल यात्रियों के लिए एक और नई गाइड लाइन जारी की गई है, जो 8 अगस्त मध्य रात्रि से लागू होगी। इस गाइडलाइन में बताया गया है कि विदेश से यात्रा करने के पहले यात्रियों को 72 घंटे पहले दिल्ली. इन पोर्टल पर अपनी यात्रा का विवरण देना होगा।

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सरकार द्वारा हवाई यात्रा के संबंध में जारी की गई एडवायजरी में विदेश से आने वाले यात्रियों को लेकर दिशा निर्देश दिए गए है। साथ ही ये बात भी स्पष्ट कर दी गई है, कि यात्री के जानकारी देने के बाद यदि यात्री होम क्वारंटाइन होना चाहता है, तो पोर्टल पर ही इसकी वजह बतानी होगी। यात्री के द्वारा दी गई जानकारी के बाद मंत्रालय चाहेगा तो ही यात्री को होम क्वारंटाइन की इजाज़त मिलेगी।

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नई गाइड लाइन के अनुसार विदेश की यात्रा से 96 घंटे पहले कराई गई कोरोना टेस्ट रिपोर्ट भी मान्य होगी, और यदि यात्री के पास एयरपोर्ट उतरने पर सेंपलिंग की रिपोर्ट नहीं मिलती है, तो उसे 7 दिन के लिए संस्थागत क्वारंटाइन किया जाएगा। जिसका खर्च यात्री को वहन करना होगा, जारी की गई नई एडवायजरी को लेकर कहा जा रहा है की स्वास्थ मंत्रालय भारत सरकार ने यात्रियों के लिए संस्थागत क्वारंटाइन में और राहत का फैसला लिया है। इस नई गाइड लाइन से होम क्वारन्टीन की छूट देने का अधिकार सिर्फ केंद्र सरकार के पास होंगे 


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Vikas kumar

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