Big Breaking : कांग्रेस विधायक राजेंद्र भारती को 3 साल की सजा, जा सकती है विधायकी
Thursday, Apr 02, 2026-12:46 PM (IST)
दिल्ली/दतिया : मध्य प्रदेश से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आई है। दतिया से कांग्रेस विधायक राजेंद्र भारती को को एमपी एमएलए कोर्ट से भ्रष्टाचार मामले में 3 वर्ष के कारावास और जुर्माने की सजा सुनाई है। दो वर्ष से अधिक सजा होने के कारण विधायक की विधायकी पर खतरा मंडरा गया है। उनकी विधायकी जा सकती है और दतिया में उप चुनाव हो सकता है। हालांकि विधायक को एमपी एमएलए कोर्ट से 15 दिन की जमानत भी मिली है। विधायक 15 दिन में हाईकोर्ट में अपील कर सकेंगे।
बता दें कि कांग्रेस विधायक को कल दिल्ली में गिरफ्तार किया था। यह गिरफ्तारी भ्रष्टाचार के एक मामले में की गई थी। यह मामला वर्ष 2015 में भूमि विकास बैंक से एफडीआर (FDR) रिलीज से जुड़ा हुआ है, जिसमें अनियमितताओं के आरोप लगाए गए थे। जिसके बाद उनकी गिरफ्तारी के बाद तिहाड़ जेल भेज दिया गया था।
ये है पूरा मामला
कांग्रेस विधायक राजेंद्र भारती को दिल्ली की MP/MLA कोर्ट ने भूमि विकास बैंक से जुड़े एक मामले में बुधवार को दोषी करार दिया है। अदालत ने उन्हें भारतीय दंड संहिता की धारा 420 (धोखाधड़ी) के तहत दोषी मानते हुए सख्त रुख अपनाया है। इस फैसले को प्रदेश की राजनीति में एक अहम घटनाक्रम के रूप में देखा जा रहा है।
मामले के अनुसार, विधायक राजेंद्र भारती ने अपनी मां के नाम पर बैंक में 10.50 लाख रुपये की फिक्स्ड डिपॉजिट (FD) तीन साल के लिए कराई थी, जिस पर 13.50 प्रतिशत ब्याज निर्धारित था। आरोप है कि बाद में इस एफडी की अवधि में कथित रूप से हेरफेर करते हुए उसे 3 साल से बढ़ाकर 15 साल कर दिया गया।
इस गड़बड़ी को लेकर बैंक कर्मचारी नरेंद्र सिंह ने अदालत में शिकायत दर्ज कराई थी। अदालत ने शिकायत को गंभीरता से लेते हुए इसे धोखाधड़ी का मामला माना और केस दर्ज करने के निर्देश दिए थे। सुनवाई के बाद कोर्ट ने उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर विधायक को दोषी करार दिया। अब इस मामले में सजा को लेकर अगली सुनवाई महत्वपूर्ण मानी जा रही है।

