OBC आरक्षण मामले पर बड़ी खबर: नवंबर में होगी सुप्रीम कोर्ट में बड़ी सुनवाई, साफ होगा रास्ता?
Thursday, Oct 09, 2025-01:24 PM (IST)

भोपाल: मध्य प्रदेश में ओबीसी वर्ग को 27% आरक्षण देने के मामले में सुप्रीम कोर्ट में गुरुवार को फिर से सुनवाई टल गई। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने अदालत से थोड़ा और वक्त देने की मांग की। उन्होंने कहा कि इस केस में कई तकनीकी और सांविधानिक पहलू हैं, जिन्हें विस्तार से समझने की जरूरत है। अब यह मामला नवंबर के पहले सप्ताह में फिर से सुना जाएगा।
कल कोर्ट ने दिए थे हाईकोर्ट को केस वापस भेजने के संकेत
बुधवार को हुई पिछली सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि मामले को एमपी हाईकोर्ट वापस भेजा जा सकता है, क्योंकि वहां इस पर कोई अंतिम फैसला नहीं आया है। कोर्ट ने कहा ‘अगर हाईकोर्ट ने निर्णय दिया होता तो सुप्रीम कोर्ट को फैसला लेने में आसानी होती। एमपी हाईकोर्ट राज्य की डेमोग्राफी, टोपोग्राफी और स्थानीय पहलुओं को बेहतर जानता है, इसलिए मामला वहीं सुना जाना चाहिए।’ इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने 13% आरक्षण पर लगी रोक (Hold) हटाने के भी संकेत दिए थे।
कमलनाथ ने उठाए सवाल- ‘सरकार जानबूझकर टाल रही है मामलाट’
पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने सरकार की मंशा पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि ‘सुप्रीम कोर्ट में ओबीसी आरक्षण का मामला चल रहा है, लेकिन सवाल यह है कि सरकार बार-बार वक्त क्यों मांग रही है? पिछली बार भी तैयारी नहीं थी, अब फिर वही बहाना। बीजेपी सरकार ओबीसी समाज को 27% आरक्षण देना ही नहीं चाहती। जो हक कांग्रेस सरकार ने दिया था, वही हक बीजेपी ने छीन लिया।’