छत्तीसगढ़: 3,200 करोड़ के शराब घोटाले में पूर्व CM का बेटा पहुंचा जेल, 13 अक्टूबर को अगली सुनवाई

Tuesday, Oct 07, 2025-05:38 PM (IST)

रायपुर : ईओडब्ल्यू ने 3,200 करोड़ रुपए के शराब घोटाले में पूछताछ के बाद पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के पुत्र चैतन्य बघेल और दीपेन्द्र चावड़ा को 13 अक्टूबर तक जेल रिमांड पर भेज दिया है। दोनों को विशेष न्यायाधीश की अदालत में सोमवार को पेश किया गया। अभियोजन पक्ष ने अदालत में बताया कि दोनों की पूछताछ पूरी हो चुकी है और प्रकरण की जांच अभी जारी है। इसी आधार पर न्यायिक रिमांड का अनुरोध किया गया।

बचाव पक्ष का तर्क और जमानत याचिका

बचाव पक्ष के वकील फैजल रिजवी ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश का हवाला देते हुए बताया कि ईडी को 3 महीने और ईओडब्ल्यू को 2 महीने के भीतर जांच पूरी करने के निर्देश दिए गए हैं। चैतन्य की अग्रिम जमानत याचिका खारिज होने पर अभियोजन पक्ष ने सुप्रीम कोर्ट को आश्वासन दिया कि 3 महीने में जांच पूरी कर ली जाएगी।

चैतन्य की ओर से जमानत आवेदन पर 8 अक्टूबर को सुनवाई होगी। आवेदन में कहा गया है कि शराब घोटाले में आरोपी बनाए गए लक्ष्मीनारायण उर्फ पप्पू बंसल के बयान के आधार पर ही चैतन्य को आरोपी बनाया गया, जबकि वह फरार घोषित है। बचाव पक्ष का कहना है कि बिना किसी पुख्ता साक्ष्य के एक आरोपी के बयान के आधार पर अपराध नहीं बनता।

अन्य तथ्य और प्रक्रिया

इस प्रकरण में 29 लोगों को बिना गिरफ्तारी चालान पेश किया गया है और 10 लोगों को जमानत पर रिहा किया जा चुका है। विशेष न्यायाधीश दोनों पक्षों के तर्क सुनने के बाद जमानत पर अपना फैसला सुनाएंगे।

बता दें कि चैतन्य बघेल को पहले 18 जुलाई को ईडी ने गिरफ्तार किया था, इसके बाद रिमांड और जेल की प्रक्रिया के तहत पूछताछ की गई। 24 सितंबर को ईओडब्ल्यू ने जेल में बंद चैतन्य को पुलिस रिमांड पर लिया था और पूछताछ पूरी होने के बाद फिर से जेल भेज दिया गया।


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meena

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