हाईकोर्ट के आदेश के बावजूद भी कंप्यूटर बाबा को नहीं मिली जमानत

11/16/2020 4:43:08 PM

इंदौर(सचिन बहरानी): सेंट्रल जेल में बंद कंप्यूटर बाबा के लिए इंदौर हाई कोर्ट के आदेश के बाद भी जेल अधीक्षक ने 50000 के बांड पर जमानत देने से इनकार कर दिया है। सेंट्रल जेल अधीक्षक राकेश भांगरे के मुताबिक यह उनके क्षेत्राधिकार का मामला नहीं है। इस मामले पर निर्णय एसडीएम ले सकते हैं, जबकि इंदौर हाई कोर्ट ने गत रविवार को सुनवाई करते हुए आदेश में साफ-साफ लिखा कि यदि एसडीएम बैंक गारंटी लेने में कोई भी अड़चन पैदा करते हैं तो याचिकाकर्ता 50 हजार के मुचलके सेंट्रल जेल अधीक्षक के नाम पर बनाकर जेल अधीक्षक को देकर बाबा की जमानत ले सकते हैं।

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सच में एम पी अजब है जहां हाईकोर्ट के आदेश का जेल अधीक्षक और एसडीएम द्वारा अनदेखा किया जा रहा है। दरअसल, अवैध अतिक्रमण, शासकीय कार्य में बाधा डालने, एससी एसटी एक्ट और अन्य मामलों में सेंट्रल जेल में बंद कंप्यूटर बाबा को हाईकोर्ट से राहत मिली है। इंदौर की हाई कोर्ट खंडपीठ ने रविवार को इस मामले पर सुनवाई करते हुए आदेश दिए है कि कंप्यूटर बाबा को 151 धारा के मामले में जमानत दी जाए और साथ ही उन पर लगे अन्य मामलों में 16 नवंबर को ही जिला कोर्ट के न्यायाधीश सुनवाई करें। 
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लेकिन जब बाबा के समर्थक पचास हजार के मुचलके को लेकर बैंक के आदेश की कॉपी के साथ सेंट्रल जेल पहुंचे तो अधीक्षक ने हाईकोर्ट के आदेश को मानने से इंकार कर दिया और कहा कि यह उनके क्षेत्राधिकार का मामला नहीं है। पिछले कई घंटों से बाबा के समर्थक आदेश की कॉपी और मुचलके को लेकर सेंट्रल जेल के बाहर इंतजार कर रहे हैं। 



 


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