मध्य प्रदेश में इतनी तारीख से लागू होगी परिवार पेंशन, बजट में बताया कि नियम में क्या बड़ा बदलाव हुआ
Wednesday, Feb 18, 2026-05:29 PM (IST)
(भोपाल): मध्य प्रदेश सरकार ने अपना तीसरा बजट पेश कर दिया है।इसमें किसानो के साथ ही आम लोगो के लिए कई ऐलान किए गए हैं। वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने बजट पेश करते हुए कहा कि सब वर्ग को ध्यान में रखने हुए बजट पेश किया है। वित्तीय वर्ष 2026-27 में बजट की राशि 4 लाख 38 हजार 317 करोड़ रूपये है।मध्य प्रदेश में परिवार पेंशन के लागू होने की दिशा में अहम जानकारी दी है।
1 अप्रैल से प्रभावशील रहेगा नियम
वहीं सरकार ने मध्य प्रदेश में परिवार पेंशन के लागू होने की दिशा में अहम जानकारी दी है। वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने बताया कि सरकार ने परिवार पेंशन की पात्रता के लिए अविवाहित, तलाकशुदा, विधवा पुत्री भी रखे हैं। जानकारी देते हुए कहाकि पेंशन सम्बन्धी सारे कामों में मानवीय हस्तक्षेप को कम करके इलेक्ट्रॉनिक प्रणाली के माध्यम से केन्द्रीकृत पेंशन व्यवस्था प्रारंभ की जा रही है। यह नियम 1 अप्रैल 2026 से प्रभावी हो जाएगा ।
ये होगा अब फैमिली पेंशन के लिए प्रावधान
जानकारी के मुताबिक जिन कर्मचारियों को पेंशन मिल रही है, उनकी मौत होने की स्थिति में परिवार पेंशन का प्रावधान किया गया है। इसमें स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति और ई-सेवा पुस्तिका संबंधी प्रावधान किया गया है। इसके साथ ही केन्द्र और मध्यप्रदेश शासन की पूर्व सेवाओं को जोड़ा जाएगा। निलंबन अवधि के दौरान अभिदाता और नियोक्ता के अंशदान का प्रावधान किया गया है। इसके अलावा राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के अंतर्गत अंशदान की दर, गणना और विलंब की स्थिति का उत्तरदायित्व निर्धारण के साथ सेवानिवृत्ति, स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति, त्यागपत्र के साथ ही मौत की स्तिथि में निकास प्रावधान किया गया है।
मोहन सरकार कैबिनेट ने लिया था फैसला
मोहन सरकार के कैबिनेट में लिए फैसले से तीन लाख से अधिक कर्मचारियों के परिवारवालों को पेंशन योजना के प्रावधान में किए इस बदलाव से फायदा मिलेगा। वहीं रिटायरमेंट के तीन महीने पहले अभिदाता अंशदान रोका जाना और रिटायरमेंट के दौरान विभागीय जांच संस्थित किए जाने का प्रावधान के साथ नियमों के निवर्तन और छूट के संबंध में राज्य शासन की शक्ति का प्रावधान शामिल है। लिहाजा मध्य प्रदेश में पहली अप्रैल से परिवार पेंशन लागू हो जाएगी।

