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प्रधान आरक्षक की पत्नी-बेटी हत्याकांड : चार आरोपी दोषी, कुलदीप साहू को 10 साल की सजा

Tuesday, Sep 29, 2026-01:47 PM (IST)

सूरजपुर (चंचल सिंह) : बहुचर्चित पुलिस परिवार डबल मर्डर मामले में फास्ट ट्रैक कोर्ट ने सोमवार को बड़ा फैसला सुनाते हुए प्रधान आरक्षक की पत्नी और मासूम बेटी की हत्या के मामले में चार आरोपियों को दोषी करार दिया है। अदालत ने दोषियों की सजा के बिंदु पर सुनवाई के लिए 8 अक्टूबर की तारीख तय की है। वहीं, इसी घटनाक्रम से जुड़े प्रधान आरक्षक पर वाहन चढ़ाकर जान से मारने की कोशिश के मामले में आरोपी कुलदीप साहू को 10 वर्ष के कारावास की सजा सुनाई गई है।

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13 अक्टूबर 2024 की रात हुई थी सनसनीखेज वारदात

मामला 13 अक्टूबर 2024 की रात का है। पुलिस के अनुसार, घटनाक्रम के दौरान पुलिसकर्मियों पर वाहन चढ़ाने की कोशिश के बाद प्रधान आरक्षक के घर में उनकी पत्नी और नाबालिग बेटी की हत्या कर दी गई थी। अगले दिन दोनों के शव बरामद हुए थे। घटना के बाद पूरे सूरजपुर जिले में भारी आक्रोश देखने को मिला था।

चार दोषी, दो आरोपी दोषमुक्त

अदालत ने मुख्य आरोपी कुलदीप साहू, रिंकू उर्फ फूल सिंह, चंद्रकांत चौधरी और आर्यन विश्वकर्मा को हत्या के मामले में दोषी माना है। वहीं सूरज साहू और निलकेश्वर साहू को इस मामले में दोषमुक्त किया गया है। अब दोषी ठहराए गए चारों आरोपियों की सजा पर फैसला 8 अक्टूबर को होगा।

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कोर्ट परिसर में भारी भीड़, सुरक्षा के कड़े इंतजाम

फैसला सुनने के लिए कोर्ट परिसर में बड़ी संख्या में लोग पहुंचे। मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए न्यायालय परिसर में पुलिस बल की तैनाती भी की गई थी। लंबे समय से चर्चित इस मामले में चार आरोपियों के दोषी करार दिए जाने के बाद अब लोगों की नजर 8 अक्टूबर को होने वाली सजा की सुनवाई पर टिकी है। फैसले के बाद कोर्ट परिसर में आरोपी की कथित मुस्कान और वीडियो बनाने की बात करने वाला वीडियो भी चर्चा में है।


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Content Writer

meena

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