हाईकोर्ट का निर्देश- मध्य प्रदेश में बैन किया जाए सिंगल यूज प्लास्टिक और पॉलिथीन

3/1/2020 11:50:36 AM

ग्वालियर (अंकुर जैन): मध्यप्रदेश की ग्वालियर हाईकोर्ट ने प्रदेश में पॉलीथीन एवं सिंगल यूज प्लास्टिक पर तुरंत रोक लगाने के लिए आदेश जारी किए हैं। आपको बता दें कि पॉलीथिन और प्लास्टिक के उपयोग पर बैन से संबंधित यह आदेश देश में पहली बार दिए गए हैं। ये आदेश हाईकोर्ट ने एक जनहित याचिका की सुनवाई के दौरान दिए। इसके साथ ही शासन को 10 बिंदुओं पर आवश्यक निर्देश भी जारी किये गए हैं। जिनमें शासन, स्कूल और कॉलेजों को निर्देश देकर सिंगल यूज प्लास्टिक एवं पॉलीथिन पर पूरी तरह से रोक लगाई जाए।

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हाईकोर्ट के माध्यम से कहा गया है कि शासन यह निर्देशित करे कि किसी भी तरह से पॉलीथिन और सिंगल यूज प्लास्टिक का उत्पादन ना हो, स्टॉक और डिस्ट्रीब्यूशन भी ना होने पाए, साथ ही उच्च न्यायालय की तरफ से सख्स निर्देश हैं कि शासन छोटे लघु उद्योग स्थापित करें, जो सिंगल यूज प्लास्टिक एवं पॉलीथिन के विकल्प के रूप में जूट कागज अथवा कपड़े की थैली बनाए और जिसकी कीमत आम जनता को ध्यान में रखकर निर्धारित की जाए।

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सिंगल यूज प्लास्टिक के रिसाइक्लिंग के लिए मशीनें स्थापित करें...
हाईकोर्ट ने कहा है कि सिंगल यूज प्लास्टिक को क्रूस करने और रीसाइक्लिंग करने के लिए जगह-जगह शासन मशीनें स्थापित करें। इसके साथ ही प्लास्टिक कचरे से बिजली बनाने के संयंत्र प्रदेश में जगह-जगह स्थापित किए जाए। सभी हितग्राही अपनी रिपोर्ट हाईकोर्ट के प्रिंसिपल रजिस्ट्रार के माध्यम से संबंधित जिले के सभी कलेक्टरों को भेजें। साथ ही कोर्ट ने कहा कि अगर उनके आदेश के पालन में कोई कठिनाई उत्पन्न हो रही है या आदेश का पालन नहीं किया जा रहा है तो इस मामले में हाईकोर्ट में सुनवाई के लिए लिस्टेड किया जाए।


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Vikas kumar

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