मध्यप्रदेश में ''नया मोटर व्हीकल एक्ट'' कब होगा लागू? हाईकोर्ट ने पूछा सवाल

9/25/2019 12:10:10 PM

जबलपुर: केंद्र सरकार के नए मोटर व्हीकल एक्ट को लेकर मध्यप्रदेश हाई कोर्ट ने राज्य सरकार से जबाव मांगा है। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश आरएस झा व जस्टिस विजय कुमार शुक्ला की युगलपीठ ने मंगलवार को इस संबंध में दायर एक जनहित याचिका की सुनवाई करते हुए राज्य शासन सहित अन्य को नोटिस जारी किए। सभी से चार सप्ताह में जवाब मांगा गया है।

PunjabKesari

जनहित याचिका में दलील दी कि केंद्र सरकार ने मोटर व्हीकल एक्ट के प्रावधानों को संशोधित कर अधिक सख्त व प्रभावी बनाने के बाद नया मोटर व्हीकल एक्ट लागू किया, लेकिन प्रदेश सरकार ने अब तक इसे लागू नहीं किया। अब तक प्रदेश के कई राजनेता व सीएम एक्ट को लेकर अलग-अलग बयान दे चुके हैं। 

PunjabKesari

अदालत ने याचिकाकर्ता के तर्कों को सुनकर प्रदेश के ट्रांसपोर्ट कमिश्नर समेत अन्य से जवाब मांगा है। मामले की अगली सुनवाई 11 नवम्बर को रखी गई है।
राज्य कम नहीं कर सकता जुर्माना
वहीं याचिकाकर्ता ने ये दलील भी दी कि नए मोटर व्हीकल एक्ट में दिए गए प्रावधानों को प्रदेश सरकार बदल नहीं सकती है, बेशक जुर्माने की राशि को बढ़ा ज़रूर सकती है लेकिन घटा नहीं सकती। 

 


सबसे ज्यादा पढ़े गए

Edited By

meena

Recommended News

Related News