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पत्नी की हत्या के लिए रची खौफनाक साजिश... सांप का काटना बताई वजह, पोस्टमार्टम में खुला राज; आरोपी पति को आजीवन कारावास की सजा

Tuesday, Jul 07, 2026-03:25 PM (IST)

इंदौर (सचिन बहरानी): इंदौर के बहुचर्चित शिवानी हत्याकांड में अदालत ने बड़ा फैसला सुनाते हुए पति अमितेश उर्फ शालू पटेरिया को पत्नी की हत्या का दोषी मानते हुए आजीवन सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। आरोपी ने हत्या को सर्पदंश का मामला दिखाने के लिए बेहद खौफनाक साजिश रची थी, हत्या के लिए वह सांप भी अलवर राजस्थान से खरीदकर लाया था, लेकिन वैज्ञानिक जांच और परिस्थितिजन्य साक्ष्यों ने पूरी सच्चाई उजागर कर दी।

दरअसल, इंदौर की 28वीं अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश की अदालत ने वर्ष 2019 के चर्चित शिवानी हत्याकांड में आरोपी पति अमितेश उर्फ शालू पटेरिया को हत्या के अपराध में उम्रकैद की सजा सुनाई है। अभियोजन के अनुसार, आरोपी ने कनाड़िया रोड स्थित संचार नगर एक्सटेंशन में पत्नी शिवानी की तकिये से मुंह दबाकर हत्या कर दी। इसके बाद हत्या को प्राकृतिक मौत या सर्पदंश साबित करने के लिए शव को कोबरा सांप से कटवाया गया। इस घटना को सर्पदंश दिखाने वह राजस्थान क्या अलवर से खतरनाक पोखरा सांप भी खरीद कर लाया था। वारदात के बाद शानू ने सबूत मिटाने की नीयत से कोबरा सांप को भी मार दिया गया।

जांच में सामने आया कि विवाह के बाद से ही दहेज और रुपयों की मांग को लेकर शिवानी को प्रताड़ित किया जाता था। अदालत ने हत्या, साक्ष्य मिटाने और वन्यजीव संरक्षण अधिनियम के तहत कोबरा की हत्या का अपराध सिद्ध मानते हुए अलग-अलग सजा और अर्थदंड भी लगाया। कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि आरोपी ने कानून से बचने के लिए सुनियोजित षड्यंत्र रचा, लेकिन वैज्ञानिक और परिस्थितिजन्य साक्ष्यों के आधार पर उसका अपराध सिद्ध हो गया।

 


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Content Editor

Vandana Khosla

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