अपहरण व रेप के मामले में दमोह कोर्ट का फैसला, आरोपी को आजीवन कारावास की सजा

6/20/2019 12:07:13 PM

दमोह (इम्तियाज़ चिश्ती): जिले में एक मासूम के साथ दरिंदगी करने वाले आरोपी को कोर्ट ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई। घटना एक साल पहले की है। हालांकि आरोपी वारदात के बाद से ही जेल में था। बुधवार को इस मुकद्दमें की सुनवाई दौरान जिला एवं सत्र न्यायाधीश संदीप सक्सेना ने सुनाया फैसला।

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जानकारी के अनुसार, 18 जुलाई 2018 को आधी रात को एक बहशी श्याम लाल रेलवे स्टेशन पर सो रही बच्ची को उठाकर पास ही जलसा केंपस ले गया। वहां उसने इस घिनौनी करतूत को अंजाम दिया। जिसके बाद पूरे इलाके में दहशत का माहौल था। मामले की गंभीरता को देखते हुए 3 दिन बाद ही तत्कालीन एस एस पी विवेक अग्रवाल द्वारा गठित पुलिस टीम ने सागर के खुरई से गिरफ्तार कर लिया था।

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तभी से आरोपी श्याम लाल अहिरवार जेल में था बुधवार को दमोह कोर्ट ने अहम फैसला सुनाते हुए आरोपी को विशेष न्यायाधीश संदीप सक्सेना की कोर्ट ने अपहरण, बलात्कार, पास्को एक्ट के आरोपी को आजीवन कारावास और 11 हजार रुपये का अर्थ दण्ड की सजा सुनाई है।अब आरोपी अपनी आखरी सांस तक जेल में ही रहेगा ।
 


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meena

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