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MP हाई कोर्ट ने जज तबस्सुम खान को फौरन सुरक्षा मुहैया कराने के दिए निर्देश, जानें पूरा मामला

Friday, Jul 03, 2026-05:39 PM (IST)

भोपाल : मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने नर्मदापुरम ज़िले में तैनात एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशंस जज तबस्सुम खान को सुरक्षा देने का आदेश दिया है। उन्हें 2022 के मॉब लिंचिंग मामले में सज़ा सुनाने के बाद धमकियां मिल रही थीं। 12 जून को, जज तबस्सुम खान ने 14 आरोपियों को उम्रकैद की सज़ा सुनाई थी। इन लोगों ने 3 अगस्त 2022 को गाय की तस्करी के शक में एक व्यक्ति की पीट-पीटकर हत्या कर दी थी। इस फ़ैसले के बाद महिला जज को लगातार धमकियां मिल रही थीं।

राज्य में न्यायिक अधिकारियों की सुरक्षा से जुड़ी एक स्वतः संज्ञान याचिका पर सुनवाई करते हुए, जस्टिस विवेक अग्रवाल और जस्टिस अवनींद्र कुमार सिंह की डिवीज़न बेंच ने बुधवार को कहा कि उनके ध्यान में यह बात लाई गई है कि नर्मदापुरम में एक न्यायिक अधिकारी को एक आदेश पारित करने के कारण समाज के कुछ लोगों द्वारा लगातार धमकियां दी जा रही हैं। इस मामले को "गंभीर" बताते हुए, बेंच ने एडिशनल एडवोकेट जनरल को निर्देश दिया कि वे यह सुनिश्चित करें कि डायरेक्टर जनरल ऑफ़ पुलिस (DGP) और एडिशनल चीफ़ सेक्रेटरी/प्रिंसिपल सेक्रेटरी (होम) तीन दिनों के भीतर हलफ़नामा (affidavit) दाखिल करें। इसमें उन लोगों की पहचान करने और उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई करने के लिए उठाए गए कदमों का विवरण हो, जो न्यायिक अधिकारी के लिए डर का माहौल बनाने के लिए ज़िम्मेदार हैं।

आदेश में कहा गया, "हमारी राय है कि ऐसी गतिविधियां सीधे तौर पर हमारे न्यायिक अधिकारियों की न्यायिक स्वतंत्रता और निडर होकर काम करने की क्षमता में बाधा डालती हैं... इस बीच, अंतरिम उपाय के तौर पर, हम निर्देश देते हैं कि हमारी न्यायिक अधिकारी, तबस्सुम खान (एडिशनल जज, सिवनी मालवा, जो नर्मदापुरम (M.P.) की फ़र्स्ट डिस्ट्रिक्ट एंड एडिशनल सेशन जज की कोर्ट से जुड़ी हैं) को नर्मदापुरम के सुपरिटेंडेंट ऑफ़ पुलिस (SP) द्वारा सुरक्षा प्रदान की जाए।

SP को यह भी बताना चाहिए कि न्यायिक अधिकारी के लिए धमकी भरा माहौल बनाने वाले लोगों के ख़िलाफ़ क्या कदम उठाए गए हैं।" सुनवाई के दौरान, डिप्टी एडवोकेट जनरल ने कोर्ट को बताया कि इस मामले में पहले ही FIR दर्ज की जा चुकी है। मामले की अगली सुनवाई 9 जुलाई तय की गई है।


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meena

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