MPPSC परीक्षा में आवेदकों को उम्र में मिली एक साल की छूट

12/10/2019 12:01:20 PM

भोपाल: मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग (एमपीपीएससी) की राज्य सेवा परीक्षा-2019 की तैयारी कर रहे उम्मीदवारों के लिए खुशखबरी है। अब नए नियम के तहत अधिकतम आयु सीमा में एक वर्ष की छूट मिलेगी। मुख्यमंत्री कमलनाथ के निर्देश के बाद पीएससी ने सोमवार देर शाम इसका नोटिफिकेशन जारी कर दिया। इसके मुताबिक राज्य सेवा परीक्षा के साथ ही राज्य वन सेवा परीक्षा में भी आवेदकों के लिए न्यूनतम उम्र 21 वर्ष और अधिकतम 41 वर्ष रहेगी।

वहीं इससे पहले अधिकतम आयु सीमा 40 वर्ष थी। उम्मीदवारों की आयु की गणना के लिए कट ऑफ डेट 1 जनवरी 2020 रहेगी, ताकि ओवरएज हो रहे उम्मीदवारों के साथ नए उम्मीदवारों को नुकसान न हो। पीएससी के चेयरमैन डॉ. भास्कर चौबे ने बताया कि आवेदन जमा करने की अंतिम तारीख 9 दिसंबर से बढ़ाकर 12 दिसंबर की जा रही है।

2019 के नोटिफिकेशन में हुई देरी के कारण ओवरएज हुए उम्मीदवारों की आयु गणना एक जनवरी 2019 से करने की मांग की जा रही थी। ऐसे में जो उम्मीदवार एक जनवरी 2020 के हिसाब से परीक्षा में शामिल होने के लिए योग्य हुए हैं, उन्हें बाहर होना पड़ता। इसे देखते हुए पहले सामान्य प्रशासन विभाग के मंत्री डॉ. गोविंद सिंह के साथ मुख्यमंत्री कमलनाथ ने चर्चा की। बाद में विभाग की सचिव सोनाली पोंक्षे वायंगणकर ने पीएससी की सचिव को पत्र लिखकर उम्र सीमा 41 करने का निर्देश दिया।

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की इंदौर बेंच ने पीएससी द्वारा प्रस्तुत किए गए नियमों के आधार पर उम्मीदवारों की कटऑफ डेट को एक जनवरी 2020 से एक जनवरी 2019 करने वाली याचिका को खारिज कर दिया है। इसलिए शासन ने उम्मीदवारों को एक वर्ष की छूट देने का निर्णय लिया है। शासन ने आवेदन करने की अंतिम तारीख में बढ़ोतरी करने को भी कहा है।


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Edited By

Jagdev Singh

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