पटवारी को रिश्वत लेना पड़ा मंहगा, कोर्ट ने सुनाई ये सजा

12/27/2018 12:43:39 PM

भिंड: मध्यप्रदेश के भिंड की एक अदालत ने रिश्वत के एक मामले की सुनवाई में दोषी पाए गए एक पटवारी को पांच वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। अनुविभागीय पुलिस अधिकारी (एडीपीओ) इंद्रेश प्रधान ने बताया कि अमित शर्मा निवासी माहौर मोहल्ला मालनपुर ने जमीन खरीदी थी, जिसका नामांतरण कराने के लिए उन्होंने गोहद तहसील में आवेदन किया था।

PunjabKesari

इस पर मालनपुर के तत्कालीन हल्का के प्रभारी पटवारी उदय सिंह नरवरिया ने उनसे रिश्वत की मांग की। इसके बाद अमित ने लोकायुक्त में इसकी शिकायत की, जिसके बाद 21 मई 2015 को लोकायुक्त रिश्वत लेते पकड़ा था। न्यायालयीन सूत्रों के अनुसार इस मामले की विशेष न्यायाधीश की अदालत में सुनवाई की गयी, जिसमें आरोपी पटवारी उदय सिंह को दोषी पाते हुए यह सजा सुनाई गयी।

 


सबसे ज्यादा पढ़े गए

suman

Recommended News

Related News