सज्जन सिंह का बंगला खाली करने का मामला, हाईकोर्ट ने किया हस्तक्षेप से इंकार

7/7/2020 5:39:28 PM

इंदौर: पूर्व मंत्री और सोनकच्छ से विधायक सज्जन सिंह वर्मा को आवंटित बंगले को खाली कराने के मामले में मध्यप्रदेश हाईकोर्ट की इंदौर खंडपीठ ने हस्तक्षेप करने से मना कर दिया है। सज्जन सिंह वर्मा को इंदौर की पत्रकार कॉलोनी में सरकार द्वारा बंगला दिया गया था। इस मामले में जनहित याचिका दायर की गई थी, जिसे लेकर कोर्ट ने कहा कि ये मामला जनहित का नहीं है। और कोरोनावायरस के दौर में कोर्ट का महत्वपूर्ण समय खराब ना करें। कोर्ट ने फटकार लगाते हुए कहा कि याचिकाकर्ता या तो इस याचिका को खुद वापस ले अन्यथा कोर्ट हर्जाना लगाते हुए खारिज कर देगा। जिसके बाद जनहित याचिका को वापस ले लिया गया।

आपको बता दें कि ये याचिका सामाजिक कार्यकर्ता कमलपुरी गोस्वामी ने एडवोकेट दीपक सिंह पवार के माध्यम से दायर की थी। इस जनहित याचिका में सज्जन वर्मा को इंदौर की पत्रकार कॉलोनी का बंगला नंबर-2 खाली कराने की मांग की गई थी। ज्ञात हो कि सज्जन वर्मा को यह बंगला पूर्व सरकार द्वारा मंत्री होने के नाते  आवंटित किया गया था। लेकिन मंत्री पद से हटने के बावजूद उन्होने बंगला खाली नहीं किया।

वहीं, वर्तमान में शिवराज सिंह चौहान सरकार द्वारा इस बंगले को इंदौर के सांसद शंकर लालवानी को आवंटित किया गया है। बंगला खाली ना होने के कारण भाजपा सांसद शंकर लालवानी यहां अपना कार्यालय शुरू नहीं कर पा रहे हैं, जिससे जनता को उनसे मिलने में परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। 

जस्टिस एससी शर्मा और जस्टिस शैलेंद्र शुक्ला की संयुक्त पीठ ने इस याचिका पर सुनवाई की थी। इस दौरान शासन के वकील ने जानकारी देते हुए कहा कि मध्यप्रदेश के सभी पूर्व मंत्रियों को उन्हें आवंटित बंगले खाली करने का नोटिस दिया जा चुका है और यह प्रक्रिया वर्तमान में जारी है। वहीं एडवोकेट दीपक सिंह पवार ने कहा कि उन्होने इस याचिका को वापस ले लिया है, जिससे प्रक्रिया का पालन नहीं होने पर वो दोबारा कोर्ट के पास जा सकें।

 


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Vikas kumar

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