सिवनी हवाला कांड.. SDOP और TI समेत सभी 11 पुलिसकर्मियों की जमानत याचिका खारिज, भेजा गया जेल,

Friday, Oct 17, 2025-06:15 PM (IST)

सिवनी: मध्य प्रदेश के सिवनी जिले में 8-9 अक्टूबर की रात हुई बहुचर्चित 3 करोड़ रुपये की हवाला लूट, डकैती और अपहरण कांड में जिला सत्र न्यायालय ने सभी 11 आरोपियों की जमानत याचिका आज खारिज कर दी। इसमें एसडीओपी पूजा पांडे, थाना प्रभारी अर्पित भैरम समेत अन्य वरिष्ठ पुलिस अधिकारी और कर्मचारी शामिल थे। कोर्ट के इस फैसले के बाद सभी दोषियों को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया।

सूत्रों के मुताबिक, महाराष्ट्र के जालना निवासी हवाला कारोबारी सोहनलाल परमार अपने साथी इरफान पठान और शेख मुख्तार के साथ कटनी से लगभग 2.96 करोड़ रुपये की नकदी लेकर जा रहे थे। इस दौरान मुखबिर की सूचना पर एसडीओपी पूजा पांडे के नेतृत्व में पुलिस टीम ने उनकी क्रेटा कार को रोका और जांच के नाम पर नकदी जब्त कर कारोबारियों को रातभर थाने में अवैध रूप से बंधक बनाया।

बाद में, पुलिस ने डीलिंग का प्रस्ताव रखा, जिसमें नकदी आधा-आधा बांटने का सुझाव दिया गया, लेकिन कारोबारी ने इसे ठुकरा दिया। इस घटना के बाद सोहन परमार ने कोतवाली थाने में शिकायत दर्ज कराई, जिससे पूरा कांड उजागर हुआ। इस मामले में न्यायालय ने स्पष्ट किया कि आरोपियों की जमानत खारिज करना आवश्यक था, ताकि जांच स्वतंत्र और निष्पक्ष रूप से पूरी हो सके।


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Content Writer

Vikas Tiwari

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