हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, श्योपुर नगर परिषद अध्यक्ष को पद से हटाया, सभी अधिकारों पर रोक, जिले में हड़कंप
Wednesday, Oct 08, 2025-11:33 PM (IST)

श्योपुर (डेस्क): मध्यप्रदेश के श्योपुर में एक बड़ी कार्रवाई हुई है। हाईकोर्ट ने नगर परिषद अध्यक्ष को हटा दिया है। महिला नगर परिषद अध्यक्ष को पद से हटाते हए सभी अधिकार प्रतिबंधित कर दिए हैं। दरअसल ये एक्शन श्योपुर नगर परिषद अध्यक्ष रेणु गर्ग पर हुआ है।
ग्वालियर हाईकोर्ट ने बड़ा फैसला लेते हुए उन्हें पद से हटा दिया। नगर परिषद चुनाव में अनियमितताओं की शिकायतों का मामले में कोर्ट ने सख्त फैसला सुनाया है। अब रेणु गर्ग अगले आदेश तक कामकाज नहीं कर पाएंगी। कोर्ट के इस फैसले से श्योपुर जिले में हड़कंप सा मच गया है।
हाईकोर्ट की ग्वालियर खंडपीठ ने उनके सभी अधिकारों पर तत्काल प्रभाव से पाबंदी लगा दी है। कोर्ट ने अध्यक्ष को काम करने से रोकते हुए कहा कि वे कानून का दुरुपयोग कर रही हैं। इसलिए कार्य नहीं कर सकती। कोर्ट ने ये भी कहा कि बिना राजपत्र में अधिसूचना के अध्यक्ष के रूप में कार्य करना अवैध है। लिहाजा कोर्ट के इस कड़े फैसले से राजनीतिक गलियारों में भी चर्चा तेज है।