अफसरों के प्राइवेट वाहनों पर सख्ती, नई गाइडलाइन जारी

Wednesday, Jan 21, 2026-08:59 PM (IST)

रायसेन (शिवलाल यादव) : सरकारी विभागों में अफसरों द्वारा उपयोग किए जा रहे प्राइवेट वाहनों को लेकर प्रशासन ने सख्ती दिखाई है। अब कलेक्ट्रेट रेट से अधिक भुगतान पर वाहन लगाना प्रतिबंधित रहेगा। साथ ही सभी विभागों में केवल पीली पट्टी (कमर्शियल) वाले वाहन ही लगाए जाना अनिवार्य किया गया है। नियमों की अनदेखी करने वाले विभागों और अधिकारियों पर कार्रवाई की चेतावनी दी गई है।

जिला प्रशासन द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार कई विभागों में लंबे समय से प्राइवेट (सफेद पट्टी) वाहनों का उपयोग किया जा रहा था, जो परिवहन नियमों के साथ-साथ वित्तीय नियमों का भी उल्लंघन है। इसे देखते हुए अब स्पष्ट कर दिया गया है कि सरकारी कार्य के लिए वही वाहन मान्य होंगे, जो नियमानुसार कमर्शियल श्रेणी में पंजीकृत हों और कलेक्ट्रेट द्वारा तय दरों पर ही लगाए जाएं। उपसंचालक दिव्यांग विभाग के अधिकारी मनोज बाथम द्वारा एक प्राइवेट कार ट्रांसपोर्टर से किराए पर लगा रखी है और जीएसटी बिल की चोरी की जा रही है। हर महीने कलेक्टर रेट पर उसका भुगतान भी किया जा रहा है।

अनियमितताओं पर लगेगा ब्रेक

सूत्रों के मुताबिक कुछ विभागों में अफसरों द्वारा मनमाने ढंग से प्राइवेट वाहन लगाकर कलेक्ट्रेट रेट से ज्यादा भुगतान किया जा रहा था। इससे शासन को आर्थिक नुकसान हो रहा था। नई व्यवस्था लागू होने के बाद इस तरह की अनियमितताओं पर रोक लगेगी।

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सभी सरकारी विभागों को निर्देश

प्रशासन ने सभी विभाग प्रमुखों को निर्देश दिए हैं कि वे अपने यहां लगे वाहनों की जांच कर लें। सफेद पट्टी वाले वाहन तुरंत हटाए जाएं। केवल पीली पट्टी (कमर्शियल) वाहन ही लगाए जाएं। भुगतान कलेक्ट्रेट द्वारा निर्धारित दरों पर ही हो।

जांच के बाद होगी कार्रवाई

प्रशासनिक अधिकारियों ने संकेत दिए हैं कि जल्द ही वाहनों की जांच की जाएगी। नियमों का उल्लंघन पाए जाने पर संबंधित विभाग प्रमुख और वाहन उपयोग करने वाले अधिकारी जिम्मेदार माने जाएंगे।

इनका कहना है, मामले की कराएंगे जांच

रायसेन एसडीएम मनीष शर्मा ने कहा कि अगर शासकीय विभागों के अधिकारी सफेद पट्टी के प्रायवेट वाहन किराए के वाहन लगा रखे हैं तो नियम विरुद्ध है। शासन के नियमों के मुताबिक पीली पट्टिका के कमर्शियल वाहन किराए पर लगाना चाहिए।


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Content Writer

meena

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