छत्तीसगढ़ से संदिग्ध बांग्लादेशी दंपत्ति गिरफ्तार, ज्योति बनकर पति रासेल शेख के साथ रह रही थी शाहीदा
Saturday, May 17, 2025-07:54 PM (IST)

दुर्ग (पुष्पेंद्र सिंह) : छत्तीसगढ़ के दुर्ग में एसटीएफ टीम ने एक बांग्लादेशी दंपत्ति को गिरफ्तार किया है। आरोप है कि दंपत्ति अवैध रूप से वीजा अवधि खत्म होने के बावजूद कूटरचित दस्तावेजों के सहारे पहचान छुपा कर रह रहे था। दोनों इंटरनेट वाले व्हाट्सएप के माध्यम से बांग्लादेश स्थित अपने परिजनों से संपर्क में भी रहते थे। महिला एवं उसके पति पर भारतीय न्याय संहिता 2023, विदेशी नागरिक विषय का अधिनियम 1946, भारतीय पासपोर्ट अधिनियम 1967 एवं पासपोर्ट अधिनियम 1920 के तहत कार्रवाई की गई है।
छत्तीसगढ़ में अवैध रूप से रह रहे, बांग्लादेशी/रोहिंग्या घुसपैठियों की पहचान कर, उनके विरुद्ध प्रभावी कार्यवाही करने एवं उन्हें वापस भेजे जाने की के लिए दुर्ग जिला में विशेष कार्य बल (एसटीएफ) का गठन किया गया है, जिसके द्वारा बांग्लादेशी घुसपैठियों की पहचान के लिए लगातार कार्यवाही की जा रही है। जांच में टीम को 16 मई को जानकारी प्राप्त हुई कि जिले के पांच रास्ता सुपेला कांटेक्टर कालोनी में एक संदिग्ध बांग्लादेशी दंपत्ति शाहीदा खातून उर्फ ज्योति एवं मोह0 रासेल शेख भिलाई के नाम से रह रहे हैं।
एसटीएफ टीम ने दुर्गा बाई के मकान में रह रही महिला एवं उसके पति से पूछताछ की तो दंपत्ति ने अपना नाम ज्योति एवं रासेल शेख मूल निवासी ग्राम मोमिनपुर थाना स्वरूपनगर जिला उत्तर-24 परगना पश्चिम बंगाल का होना बताया। उन्होंने बताया कि वे 2009 से 2017 तक नवी मुंबई ठाणे मे रहे, पश्चात शादी पार्टी में कार्य करने के लिए 2017 से लगातार भिलाई मे रह रहे हैं। दोनों के आधार कार्ड की जांच में दोनों संदेहास्पद पाए गए। महिला एवं उसके पति से बारीकी से पूछताछ करने पर उसने अपना मूल नाम शाहीदा खातून पिता मोह0 अब्दुस सलाम खॉ उम्र 35 वर्ष एवं उसके पति द्वारा स्वयं का नाम मोह0 रासेल शेख पिता मोह0 फकीर अली शेख उम्र 36 वर्ष निवासी ग्राम बाला पोस्ट रघुनाथनगर थाना झीकारगाछा जिला जेस्सोर बांग्लादेश का होना बताये।
जांच के दौरान पाया गया कि बांग्लादेशी महिला शाहीदा खातून वर्ष 2009 से भारत-बांग्लादेश अंतर्राष्ट्रीय बोंगा बार्डर से अवैध तरीके से नार्थ-24 परगना पश्चिम बंगाल मे प्रवेश कर हावडा होते हुए मुंबई जाकर मजदूरी कार्य के दौरान उसका परिचय बांग्लादेश निवासी मोह0 रासेल से हुई दोनों मुंबई से वापिस बांग्लादेश गये, वहां पर योजनाबद्ध तरीके से महिला शाहीदा खातून ने अपना नाम बदलकर ज्योति रख लिया तथा मोह0 रासेल से शादी कर ली। शादी के पश्चात दोनों वर्ष 2017 में पासपोर्ट एवं भारतीय वीजा पर भारत मे प्रवेश किये। महिला ज्योति रासेल शेख का वीजा अवधि दिनांक 13.09.2018 एवं मोह0 रासेल शेख का वीजा अवधि दिनांक 12.04.2020 था। दोनों बांग्लादेशी नागरिकों ने कोपरगांव वासी नवी मुंबई ठाणे मे रहते हुए षडयंत्रपूर्वक फर्जी दस्तावेजों का उपयोग कर जन्मतिथि एवं असली नाम को छुपाते हुए क्रमशः ज्योति रासेल शेख एवं रासेल शेख के नाम से फर्जी आधार कार्ड एवं पैन कार्ड तैयार किये। पश्चात शादी पार्टी में काम करने मुंबई से भिलाई आकर रहने लगे। इसी दौरान वर्ष 2020 में बगैर विधिक दस्तावेज के भारत में निवासरत होना पाये जाने से ज्योति रासेल शेख उर्फ शाहीदा खातून एवं रासेल शेख के विरूद्ध दुर्ग जिले में विदेशी विषयक अधिनियम, भारतीय पासपोर्ट अधिनियम एवं भारतीय दण्ड विधान के विभिन्न धाराओं के तहत अपराध पंजीबद्ध किया गया।
दोनों ने नवी मुंबई ठाणे में फर्जी रूप से तैयार पैन कार्ड एवं आधार कार्ड में उल्लेखित पते में जानबूझकर परिवर्तन कराते हुए बांग्लादेशी नागरिक के मूल पहचान को छिपाते हुए उसमें कूटरचना कर उसमें अम्बेडकर नगर कांटेक्टर कालोनी भिलाई का पता लेख कराया पश्चात उक्त फर्जी दस्तावेजों के आधार पर भिलाई में फर्जी पैन कार्ड, मतदाता परिचय पत्र, विभिन्न बैंकों में खाता खुलवाया।
भारतीय नागरिक सिद्ध करने के लिए छलपूर्वक फर्जी पेन कार्ड, मतदाता परिचय पत्र एवं आधार कार्ड, बैंक संबंधी दस्तावेज इत्यादि कूटरचित दस्तावेज तैयार कर उनका दुरूपयोग करना अपराध धारा 318(4), 319(2), 336(3), 3(5) बीएनएस. 14 विदेशी विषयक अधिनियम 1946, 12 पासपोर्ट अधिनियम 1967 एवं 03 पासपोर्ट (भारत में प्रवेश) अधिनियम 1920 का घटित करना पाये जाने से अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया है। दोनों आरोपियों के विरूद्ध पर्याप्त साक्ष्य पाये जाने से उन्हें 16 मई को गिरफ्तार किया गया है।