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शादी का वादा कर बनाए संबंध, बाद में जाति बताकर मुकरा बड़ा अफसर - कोर्ट ने दी उम्रकैद

Monday, May 04, 2026-01:20 PM (IST)

 

CG Desk: छत्तीसगढ़ राज्य में से चौंकाने वाला मामला सामने आया है। जहां एक कृषि अधिकारी ने शादी का झांसा देकर युवती से कई बार शारीरिक संबंध बनाए। लेकिन, बाद में युवती को नीची जाति का बताते हुए शादी से साफ इंकार किया गया। पीड़िता की शिकायत पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी। मेडिकल रिपोर्ट में युवती से दुष्कर्म की पुष्टि हुई। मामले में कोर्ट ने निवासी बालोद कृषि विस्तार अधिकारी देवनारायण साहू को रेप के आरोप में उम्रकैद की सजा सुनाई है।

जानकारी के अनुसार, देवनारायण साहू से युवती की मुलाकात प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी के दौरान हुई थी। दोनों में अच्छी दोस्ती हो गई। बताया गया कि  देवनारायण साहू ने युवती के सामने शादी का प्रस्ताव रखा गया। शुरूआत में युवती ने मना कर दिया। उसने लड़के को कहा कि दोनों की जाति अलग-अलग है। इसीलिए शादी संभव नहीं होगी। लेकिन, तभी देवनारायण ने उसे विश्वास दिलाया कि वह परिजनों को मना लेगा।

आरोप है कि वर्ष 2021 में देवनारायण साहू ने युवती को अपने किराए के मकान में बुलाया। जहां उसे शादी का भरोसा देकर जबरन शारीरिक संबंध बनाए। इसके बाद वर्ष 2023 और 2024 में भी लगातार शादी का वादा कर संबंध बनाता रहा। पीड़िता ने बताया कि वर्ष 2024 में देवनारायण की सरकारी नौकर लग गई। इस दौरान अचानक उसके व्यवहार में बदलाव आ गया। उसने युवती को ‘नीची जाति’ की सतनामी कहकर शादी से साफ मना कर दिया।

2 मई को इस केस में रायपुर की स्पेशल कोर्ट ने आरोपी को SC/ST एक्ट समेत कई धाराओं में दोषी माना और उसे उम्रकैद की सजा सुनाई। साथ ही 6 हजार रूपए जुर्माना भी लगाया गया है। कोर्ट का कहना है कि आरोपी को शुरूआत में ही युवती की जाति का मालूम था। लेकिन, इसके बावजूद शादी का झांसा देकर उसके साथ संबंध बनाता रहा। कोर्ट ने इसे गंभीर अपराध मानते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई है।


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Content Editor

Vandana Khosla

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