ओयो चेक बाउंस मामले में इस होटल के मालिक के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट... दिल्ली की कोर्ट ने सुनाया फैसला
Wednesday, Aug 16, 2023-08:43 PM (IST)

भोपाल: दिल्ली की एक कोर्ट ने नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट, 1881 के तहत साईं दृष्टि हॉस्पिटैलिटी की मालिक संध्या सिंह के खिलाफ गैर-जमानती वॉरंट जारी किया है। होटल गणपति का स्वामित्व साईं दृष्टि हॉस्पिटैलिटी के पास है, जो कि ओयो के भोपाल नेटवर्क का हिस्सा थी। ओयो द्वारा चेक बाउंस के विभिन्न मामलों के एवज में कंपनी के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की माँग की गई थी।
कोर्ट ने इसके पहले संध्या सिंह को कई बार अदालती समन भेजा था, परन्तु संध्या सिंह अदालत में उपस्थित नहीं हुईं, जिसके बाद अदालत ने गैर-जमानती वॉरंट जारी किया है। मामले की अगली सुनवाई 21 नवंबर, 2023 को होगी। चेक बाउंस के मामले में इससे पहले कोर्ट ने होटल गणपति के प्रबंधक गणेश रणजीत सिंह के खिलाफ भी वॉरंट जारी किया था। यह मामला दोनों पक्षों के बीच वित्तीय लेनदेन से संबंधित है। यही वजह है कि ओयो ने इस मुद्दे के समाधान के लिए कानून का सहारा लिया है। ओयो ने साईं दृष्टि हॉस्पिटैलिटी के साथ जुलाई 2019 में एक समझौता किया और होटल गणपति के नवीनीकरण के लिए 10 लाख रुपए की वित्तीय सहायता दी। ओयो का उद्देश्य होटल के परिचालन मानकों को बनाए रखने में मदद करना था। समझौते में यह शर्त रखी गई थी कि साईं दृष्टि हॉस्पिटैलिटी 9 समान मासिक किस्तों में पूरी राशि लौटा देगी। लेकिन, साईं दृष्टि हॉस्पिटैलिटी द्वारा बैंक में क्लीयरेंस के लिए दिए गए चेक पर्याप्त धनराशि न होने की वजह से बाउंस हो गए, जिसके बाद ओयो ने मामले के समाधान के लिए अदालत का सहारा लिया।
ओयो ने 2019 और 2020 में कोर्ट में साईं दृष्टि हॉस्पिटैलिटी, संध्या शर्मा और गणेश रणजीत सिंह के खिलाफ 7 मामले दर्ज किए हैं। ये सभी कथित तौर पर बाउंस चेक के लिए जिम्मेदार हैं। ओयो ने अपनी शिकायत में कहा है कि आरोपियों ने शरारतपूर्ण, जानबूझकर और दुर्भावनापूर्ण तरीके से चेक जारी किए हैं, जबकि वे अच्छी तरह से जानते थे कि जारी किए गए चेक रुक जाएँगे। आरोपी फंडिंग सुविधा का लाभ उठाने के बावजूद समझौते के अनुसार अपनी कानूनी देनदारियों का भुगतान करने में विफल रहे हैं। आरोपियों कई बार भुगतान करने का झूठा आश्वासन दिया, लेकिन ओयो को कभी-भी भुगतान नहीं मिला। इससे साबित होता है कि उन्होंने जानबूझकर ओयो के साथ धोखाधड़ी की है। ओयो द्वारा कई बार आपसी बातचीत की मदद से मामले को सुलझाने के प्रयास भी किए गए। लेकिन, साईं दृष्टि हॉस्पिटैलिटी, अपने वित्तीय दायित्वों को पूरा करने में विफल रही। परिणामस्वरूप, ओयो ने अपने हितों की रक्षा और बकाया राशि की वसूली के लिए संध्या शर्मा और उनके बिज़नेस पार्टनर गणेश रणजीत सिंह के खिलाफ मामला दर्ज करके कानूनी कार्रवाई की माँग की है। ओयो के एक प्रवक्ता ने इस मुद्दे पर टिप्पणी करने से इनकार करते हुए कहा है कि उक्त मामला अदालत में विचाराधीन है।