Punjab Kesari MP ads

हत्या के मामले में मंत्री सुखदेव पांसे के खिलाफ आरोप तय, 3 नवंबर को होगी सुनवाई

Friday, Sep 20, 2019-10:24 AM (IST)

भोपाल: जलसंसाधन मंत्री सुखदेव पांसे पर बैतूल जिले में पारदियों के घर जलाने और हत्या के मामले में गुरुवार को विशेष न्यायाधीश सुरेश कुमार सिंह की अदालत ने आरोप तय कर दिए। अगली सुनवाई 3 नवंबर को होगी, जिसमें गवाहों के बयान दर्ज किए जाएंगे।

PunjabKesari

अभियोजन के अनुसार, 11 सितंबर 2007 को बैतूल जिले के एक गांव में आक्रोषित भीड़ ने पारदियों के घर जलाकर कुछ लोगों की हत्या कर दी थी। इसमें पांसे सहित कई लोगों के नाम शामिल थे। पुलिस ने उनके खिलाफ चलेगा हत्या बलवा, छेड़छाड़ और हत्या का मामला दर्ज कर बैतूल जिला अदालत में चालान पेश किया था। बैतूल जिला अदालत ने आरोपियों को बरी कर दिया था। इस पर राज्य सरकार ने मप्र हाईकोर्ट जबलपुर में बैतूल जिला अदालत के फैसले के खिलाफ रिवीजन याचिका दायर कर बैतूल जिला अदालत के फैसले को चुनौती दी थी।

PunjabKesari

मप्र हाईकोर्ट जबलपुर ने राज्य सरकार की रिवीजन याचिका मंजूर कर आरोपियों के खिलाफ नए सिरे से मुकदमा चलाए जाने के आदेश दिए थे। सरकार द्वारा सांसदों एवं विधायकों के मामलों की सुनवाई के लिए भोपाल में विशेष अदालत गठित किए जाने पर यह मामला बैतूल जिला अदालत से भोपाल की विशेष अदालत में स्थानांतरित किया गया है। इस दौरान पांसे सहित अन्य आरोपी अदालत में उपस्थित थे।


सबसे ज्यादा पढ़े गए

Edited By

meena

Related News