पूर्व कांग्रेस विधायक को 3 साल की सजा, थाने में आग लगाने की दी थी धमकी

12/1/2019 11:45:16 AM

शिवपुरी (भूपेंद्र शर्मा): जिले के करेरा विधानसभा की पूर्व विधायक शकुन्तला खटीक को शासकीय कार्य मे बाधा के मामले में 3 साल की सजा सुनाई गई है। यह सजा विधायकों के लिए बनाई गई स्पेशल कोर्ट भोपाल में सुनाई गई है।

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जानकारी के अनुसार वर्ष 2017 में करेरा थाने के बाहर किसानों का आंदोलन चल रहा था। तभी वहां किसानों के बीच तत्कालीन विधायक शकुंतला खटीक पहुंची। इस दौरान पुलिस ने भीड़ को कंट्रोल करने के लिए भीड़ पर पानी की बौछार करने के दौरान विधायक के ऊपर भी पानी की कुछ बुंदें आ गईं। इससे विधायक बौखला गईं और उन्होंने सार्वजनिक तौर पर तत्कालीन थाना प्रभारी संजीव तिवारी के साथ अभद्रता करते हुए झूमाझटकी की, साथ ही अपने समर्थकों को उकसाते हुए थाने में आग लगाने की बात कही।

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यह वीडियो मीडिया में जमकर वायरल हुआ। उसके बाद पुलिस ने इस मामले में विधायक शकुंतला खटीक,नारायण जाटव,वीनस गोयल,राघवेंद्र भार्गव, मनीष खटीक,सतीश शर्मा,दीपक गुप्ता के खिलाफ शासकीय कार्य मे बाधा सहित अन्य धाराओं में मामला दर्ज कर स्पेशल कोर्ट भोपाल में पेश किया। जहां मामले की सुनवाई करते हुए माननीय न्यायालय ने सभी आरोपियों को 3-3 साल की जेल और 5-5 हजार के जुर्माना की सजा सुनाई है। सभी आरोपियों को तत्काल 5 हजार के मुचलके पर जमानत मिल गई है। अब 45 दिन में इस मामले की अपील के लिए सुप्रीम कोर्ट जाना होगा।


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Vikas kumar

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