MP में आउटसोर्स कर्मियों को तोहफा! अब तय तारीख तक मिलेगा वेतन, जानें पूरी डिटेल
Sunday, Sep 14, 2025-05:01 PM (IST)

भोपाल। मध्यप्रदेश सरकार ने आउटसोर्स कर्मचारियों के हित में नई व्यवस्था लागू की है। अब सभी विभागों और एजेंसियों को समय पर वेतन देना अनिवार्य होगा। करीब 3 लाख से अधिक कर्मचारी इस फैसले से सीधे लाभान्वित होंगे।
नई समय सीमा क्या है?
जिन एजेंसियों के पास 1000 तक कर्मचारी हैं, उन्हें हर महीने की 7 तारीख तक वेतन देना होगा।
वहीं, जिनके पास 1000 से ज्यादा कर्मचारी हैं, उन्हें 10 तारीख तक भुगतान करना होगा।
गाइडलाइन क्यों बनी?
अब तक कई आउटसोर्सिंग एजेंसियां समय पर वेतन नहीं देती थीं, जिससे कर्मचारियों को घर का खर्च चलाने में दिक्कत आती थी। कुछ मामलों में बिना सूचना दिए सेवा से हटाने की शिकायतें भी सामने आईं। इसी कारण मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने श्रम मंत्री प्रहलाद पटेल से चर्चा के बाद श्रम विभाग को नई गाइडलाइन बनाने के निर्देश दिए।
नहीं मानने पर कार्रवाई
अगर कोई एजेंसी तय समयसीमा का पालन नहीं करती है, तो श्रम विभाग उस पर सख्त कार्रवाई करेगा। कर्मचारियों को यह सुविधा भी दी गई है कि वे किसी भी गड़बड़ी की शिकायत सीधे व्हाट्सऐप नंबर 0755-2555582 पर दर्ज करा सकते हैं। यह नंबर शासन की ओर से अधिकृत है।