MP के बिजली उपभोक्ताओं के लिए खुशखबरी! 30 सितंबर तक मिल रहा है बड़ा फायदा..
Thursday, Sep 18, 2025-10:18 AM (IST)

भोपाल। मध्यप्रदेश में बिजली उपभोक्ताओं को बड़ी राहत दी जा रही है। मप्र मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी ने अपने 16 जिलों के ग्राहकों को करोड़ों रुपए की छूट देने का फैसला किया है। यह छूट विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 126 के तहत लंबित मामलों पर लोक अदालत जैसी प्रक्रिया से दी जा रही है।
कंपनी अब तक हजारों प्रकरणों का निपटारा करते हुए करोड़ों रुपए की छूट दे चुकी है। ताज़ा आंकड़ों के मुताबिक भोपाल, नर्मदापुरम्, ग्वालियर और चंबल संभाग के उपभोक्ताओं को ही 2 करोड़ 68 लाख से ज्यादा की राहत मिल चुकी है। सिर्फ भोपाल में 4596 मामलों का निपटारा कर 1 करोड़ 67 लाख से अधिक की छूट दी गई है, जबकि ग्वालियर में 1399 प्रकरणों पर एक करोड़ से अधिक का लाभ बांटा गया है।
कब और कैसे मिलेगा फायदा?
उपभोक्ता 30 सितंबर तक आवेदन कर सकते हैं।
आवेदन दो तरह से होंगे – ऑनलाइन और ऑफलाइन।
ऑनलाइन आवेदन के लिए कंपनी पोर्टल पर “Rebate As Lok Adalat in Section 126” लिंक पर क्लिक करना होगा।
ऑफलाइन आवेदन के लिए नज़दीकी विद्युत वितरण केंद्र या जोन कार्यालय पर सुविधा उपलब्ध है।
किन मामलों पर मिलेगी छूट?
कंपनी का कहना है कि लोक अदालत के माह में ही लंबित प्रकरणों को निपटाया जाएगा। इसके तहत –
सभी घरेलू उपभोक्ता
कृषि उपभोक्ता
5 किलोवाट तक के गैर घरेलू और 10 अश्वशक्ति तक के औद्योगिक श्रेणी के मामले
(10 लाख रुपए तक की सिविल दायित्व राशि वाले) आवेदन कर सकते हैं।