हाईकोर्ट ने 27 फीसदी OBC आरक्षण पर लगाई रोक, सकते में कमलनाथ सरकार
1/29/2020 9:46:11 AM
ग्वालियर: मध्य प्रदेश सरकार को हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा है। ग्वालियर कोर्ट ने 27 फीसदी ओबीसी आरक्षण पर रोक लगा दी है। प्रदेश सरकार ओबीसी आरक्षण को 14 प्रतिशत से बढ़ाकर 27 प्रतिशत करने का फैसला किया था। लेकिन कोर्ट के फैसले के बाद अब पीएससी की भर्ती 14 प्रतिशत ओबीसी आरक्षण के आधार पर ही होगी।
इस पर फैसला सुनाते हुए चीफ जस्टिस अजय कुमार मित्तल और जस्टिस विजय कुमार शुक्ला की बेंच ने पीसीएससी की भर्तियों में 27 प्रतिशत आरक्षण देने पर रोक लगा दी। कोर्ट के इस फैसले से इससे मध्य प्रदेश राज्य लोक सेवा आयोग (एमपी पीएससी) द्वारा की जा रही 400 से अधिक पदों पर नियुक्तियां प्रभावित होंगी।