IAS अधिकारियों को नियम के तहत मिलेंगी छुट्टियां, तीन दिन पहले मंजूरी लेनी जरूरी

Saturday, Aug 10, 2019-02:26 PM (IST)

भोपाल: राज्य सरकार ने छुट्टियों को लेकर आईएएस अधिकारियों पर शिकंजा कसना शुरु कर दिया है। शहरी विकास एवं आवास विभाग के अंतर्गत नगर निगमों, नगर पालिकाओं और प्राधिकरणों सहित अन्य सम्बद्ध संस्थानों के आयुक्त, एमडी और सीईओ को छुट्टी पर जाने से पहले मुख्यालय की मंजूरी लेना होगी। नए बने नियम के तहत छुट्टी पर जाने से तीन दिन पहले विभागीय प्रमुख सचिव को सूचित करना होगा, यदि संबधित अधिकारी को मंजूरी मिलती है तभी वह छुट्टी पर जा सकेगा। विकास कार्यों में तेजी लाने के लिए यह फरमान जारी किया गया है।

PunjabKesari

दरअसल, विकास कार्यों में तेजी लाने के लिए यह फरमान जारी किया गया है। इसके लिए आवास मंत्री जयवर्धन सिंह लगातार बैठकें कर रहे हैं। जो भी प्रोजेक्ट सालों से अधूरे पढ़ें उन्हें पूरा करने की टाइम लाइन तय की गई है, जिसके चलते विभाग के प्रमुख सचिव संजय दुबे ने नई व्यवस्था लागू की है। शहरी विकास विभाग ने योजनाओं को लेकर हर दिन की मॉनिटरिंग तय की है। इस कारण भी छुट्टियों पर सख्ती बरती जा रही है। इससे प्रमुख योजनाओं को संभालने वाले सेक्शन प्रभारियों की छुट्टी पर भी पहरा रहेगा। यह सख्ती नगर निगम, नगर पालिका और प्राधिकरणों के स्तर पर की जाएगी।

PunjabKesari

इन अफसरों पर होगी यह व्यवस्था लागू
नई व्यवस्था के दायरे में भोपाल, इंदौर, जबलपुर, ग्वालियर सहित अन्य नगर निगमों और प्राधिकरणों में पदस्थ तीन दर्जन आइएएस अफसर आ जाएंगे। वहीं नगर पालिका निगम व चुनिंदा प्राधिकरण कार्यालयों सहित अन्य अधीनस्थ संस्थाओं के नॉन-आइएएस विभाग प्रमुखों पर भी यह अवकाश की बंदिश लागू रहेगी। उन्हें भी तीन दिन पूर्व पीएस से मंजूरी लेना होगी। इसके अलावा मुख्यालय में पदस्थ जो अफसर प्रमुख योजनाओं को संभाल रहे हैं, उनके भी अवकाश पर बंदिशें रहेंगी। इन सभी अफसरों को अवकाश पर जाने के पहले अपने एचओडी से अग्रिम मंजूरी लेना होगी। 


सबसे ज्यादा पढ़े गए

Edited By

meena

Related News