तीन सगे भाइयों की हत्या करने वाले 3 आरोपियों को उम्रकैद की सजा

2/25/2022 4:42:08 PM

डबरा(भरत रावत): 15 जुलाई 2016 को पुराने विवाद को लेकर हरीसिंह, कल्लू और भूपेंद्र की हत्या की गई थी जिसमें 6 साल बाद तिहरे हत्याकांड में आरोप सिद्ध होने पर न्यायालय ने फैसला सुनाया है। इस हत्याकांड में शामिल तीन आरोपियों को तीन बार आजीवन कारावास और 74 हजार रुपए के अर्थदंड की कडी सजा सुनाई है।

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दरअसल, आरोपियों ने तीन सगे भाइयों की पुराने विवाद के चलते गोली मारकर हत्या कर दी थी। हत्याकांड का यह मामला डबरा न्यायालय में चल रहा था। गुरुवार को इस मामले में आरोप सिद्ध होने पर न्यायालय ने तीन आरोपी गजराज, हाकिम सिंह और चंदन सिंह को जज सुशील कुमार ने तीनों आरोपियों को तीनों हत्याकांड में तीन-तीन बार आजीवन कारावास की सजा सुनाई। वहीं इसी मामले में आयुध अधिनियम के तहत एक अन्य आरोपी बंटी बघेल को छह माह का कारावास और दो हजार रुपए के अर्थदंड की सजा सुनाई है।

वहीं पर विशेष लोक अभियोजक हरिओम वर्मा ने बताया कि 15 जुलाई 2016 को सगे भाई राजेंद्र एवं हरीसिंह ग्राम बेगमा से न्यौता खाकर बाइक से वापस अपने घर आ रहे थे। तभी घाटमपुर तिराहे के पास आरोपी गजराज, चंदन, हाकिम तीनों ने रोककर बंदूकों से फायरिंग कर दी थी। इस फायरिंग में राजेंद्र की मौत हो गई, वहीं हरीसिंह के पेट में गोली लगी, लेकिन उन्होंने खेत में बने कमरे में छिपकर अपनी जान बचाई। हरीसिंह फोन से घटना की जानकारी अपने भाई रवि को दी थी, तो वह भाई कल्लू, भूपेंद्र, मिथुन सुनीता और जसपाल के साथ धान के खेतों में जा रहे थे। इसी दौरान आरोपी गजराज, हाकिम, चंदन, सूरज रामस्वरूप ने फिर से फायरिंग कर दी। इस फायरिंग में कल्लू और भूपेंद्र की मौत हो गई।


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meena

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