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देवास पटाखा फैक्ट्री कांड में CM का बड़ा एक्शन: SDOP, SDM और नायब तहसीलदार पर गिरी गाज! तीनों सस्पेंड

Saturday, May 16, 2026-05:34 PM (IST)

भोपाल (इजहार खान): मध्यप्रदेश के देवास जिला अंतर्गत तहसील टोंकखुर्द के ग्राम टोंककलां में 14 मई 2026 को एक पटाखा फैक्ट्री में हुए भीषण विस्फोट और अग्निकांड के मामले में शासन-प्रशासन ने बेहद सख्त कदम उठाया है। इस हादसे में कुछ लोगों की मृत्यु हुई है और कई लोग गंभीर रूप से घायल हैं। कर्तव्य के प्रति घोर लापरवाही, उदासीनता और अनियमितता बरतने के आरोप में उज्जैन संभाग आयुक्त (कमिश्नर) आशीष सिंह और मध्यप्रदेश शासन के गृह विभाग ने बड़ी कार्रवाई करते हुए तीन जिम्मेदार अधिकारियों को तत्काल प्रभाव से सस्पेंड (निलंबित) कर दिया है। शनिवार को इस संबंध में अलग-अलग आधिकारिक आदेश जारी किए गए हैं।

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इन अधिकारियों पर गिरी निलंबन की गाज

1. दीपा मांडवे, अनुविभागीय अधिकारी (पुलिस/SDOP), सोनकच्छ, जिला देवास

* कार्रवाई का कारण: गृह विभाग द्वारा जारी आदेश के अनुसार, कमिश्नर उज्जैन संभाग से प्राप्त प्रतिवेदन और पुलिस महानिदेशक (DGP) की अनुशंसा पर यह कार्रवाई की गई है। दीपा मांडवे द्वारा शासन स्तर से समय-समय पर जारी निर्देशों के बावजूद उक्त पटाखा फैक्ट्री के संचालन के संबंध में न तो निरीक्षण किया गया और न ही वरिष्ठ कार्यालय को इसकी रिपोर्ट भेजी गई। इसे कर्तव्य के प्रति घोर लापरवाही और उदासीनता माना गया है।

2. संजीव सक्सेना, अनुविभागीय अधिकारी राजस्व (SDM), अनुभाग टोंकखुर्द, जिला देवास

* कार्रवाई का कारण: उज्जैन संभाग के कमिश्नर आशीष सिंह द्वारा जारी आदेश के अनुसार, संजीव सक्सेना (SDM एवं प्रभारी डिप्टी कलेक्टर) द्वारा विस्फोटक सामग्री के संबंध में शासन द्वारा निर्धारित मानदंडों के तहत अपने क्षेत्र में प्रशासनिक निरीक्षण नहीं किया गया। पदीय कर्तव्यों के निर्वहन में इस गंभीर लापरवाही और अनियमितता को सिविल सेवा आचरण नियम 1965 के विपरीत मानते हुए उन्हें तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया है।

3. रवि शर्मा, नायब तहसीलदार, टप्पा चिड़ावद, तहसील टोंकखुर्द, जिला देवास

* कार्रवाई का कारण: कमिश्नर उज्जैन संभाग आशीष सिंह के आदेशानुसार, स्थानीय स्तर पर सीधे तौर पर जिम्मेदार होने के बावजूद रवि शर्मा द्वारा पटाखा फैक्ट्री का शासकीय निरीक्षण नहीं किया गया। प्रशासनिक मानदंडों की अनदेखी और गंभीर लापरवाही के चलते उनके खिलाफ मध्यप्रदेश सिविल सेवा (वर्गीकरण नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 के तहत निलंबन की यह कार्रवाई की गई है।

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15 दिनों में चार्जशीट पेश करने के निर्देश
कमिश्नर उज्जैन संभाग ने कलेक्टर देवास को निर्देशित किया है कि निलंबित अपचारी अधिकारियों (संजीव सक्सेना और रवि शर्मा) के विरुद्ध आरोप-पत्र (चार्जशीट) का प्रारूप तैयार कर 15 दिवस की समयावधि के भीतर कमिश्नर कार्यालय को अनिवार्य रूप से भिजवाना सुनिश्चित करें।इस बड़ी और त्वरित कार्रवाई से पूरे संभाग के प्रशासनिक और पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया है। शासन ने साफ संकेत दे दिए हैं कि सुरक्षा मानकों में लापरवाही और जनता झक्सकी जान से खिलवाड़ करने वाले किसी भी अधिकारी को बख्शा नहीं जाएगा।


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Content Editor

Vandana Khosla

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