किसानों को 10 घंटे से ज्यादा बिजली देने पर रोक,बिजली विभाग के आदेश से हड़कंप, कांग्रेस ने सरकार को घेरा

Tuesday, Nov 04, 2025-04:25 PM (IST)

भोपाल (इजहार खान) : मध्यप्रदेश में किसानों को अब 10 घंटे से ज्यादा बिजली देना बिजली विभाग के अफसरों के लिए महंगा पड़ सकता है। मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड, भोपाल ने इस संबंध में सख्त आदेश जारी किया है। आदेश के मुताबिक, कृषि फीडरों पर 10 घंटे से अधिक बिजली आपूर्ति होने पर संबंधित अधिकारियों का वेतन काटा जाएगा।

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कंपनी ने स्पष्ट किया है कि यदि किसी कृषि फीडर पर लगातार 2 दिन तक 10 घंटे से अधिक बिजली दी गई तो संबंधित असिस्टेंट इंजीनियर (AE) का 1 दिन का वेतन काटा जाएगा। 3 दिन तक अतिरिक्त सप्लाई पर डीजीएम (DGM) और 7 दिन तक नियम उल्लंघन होने पर जीएम (GM) का भी वेतन काटा जाएगा। यह आदेश 3 नवंबर 2025 को जारी किया गया है। राज्य शासन के निर्देशों के अनुसार कृषि फीडरों पर अधिकतम 10 घंटे तक ही बिजली आपूर्ति की अनुमति है। आदेश में कहा गया है कि इससे अधिक आपूर्ति होने पर जिम्मेदारी संबंधित अधिकारी की होगी।

वहीं, कांग्रेस ने इस फैसले पर सवाल उठाए हैं। नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने कहा— “क्या प्रदेश में बिजली की कमी हो गई है? यह किसान और कर्मचारियों दोनों के साथ अन्याय है। किसानों को तो 10 घंटे की सप्लाई भी पूरी नहीं मिल रही, और सरकार उल्टा सजा दे रही है।”

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उमंग सिंघार का कहना है यह बड़ी बेईमानी है और मैं समझता हूं कि प्रदेश में बिजली की कमी है शायद इसलिए यह आदेश निकाला है या क्या प्रदेश में बिजली की कटौती करनी है इसलिए ये आदेश निकाला। ये आदेश बिजली कर्मचारियों के साथ अन्याय है। क्योंकि बिजली कर्मचारी सरकार के निर्देशों पर चलते हैं। सिंघार ने कहा कि भोपाल में बैठे हैं, भोपाल में बिजली जा रही है। कई शहरों में बिजली जा रही है। कई घंटों बिजली जा रही है। इससे बड़ा प्रमाण क्या हो सकता है? पूरा प्रदेश जानता है कि दो-दो घंटे आधा-आधा घंटे कटौती हो रही है। गांव में तो बिजली मिल ही नहीं रही है तो कहां दिल्ली की मेट्रो ट्रेन चलाना चाहते हो आप? लेकिन मध्यप्रदेश की जनता को घर में आप बिजनी नहीं देना चाहते हो। इसका जवाब भारतीय जनता पार्टी दे।


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meena

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