खैरागढ़ में सुरक्षाकर्मी की हत्या के दो आरोपी दोषी करार, उम्रकैद की सजा
Thursday, Sep 25, 2025-10:16 AM (IST)

खैरागढ़। (हेमंत पाल): छत्तीसगढ़ के खैरागढ़-छुईखदान-गंडई – मानपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत परिवहन चेक पोस्ट पर ड्यूटी कर रहे सुरक्षाकर्मी की हत्या मामले में न्यायालय ने दोनों आरोपियों को आजीवन सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। यह फैसला माननीय अपर सत्र न्यायाधीश कु. मोहिनी कंवर की अदालत ने दिनांक 24 सितंबर 2025 को सुनाया। अभियोजन पक्ष की ओर से अतिरिक्त शासकीय अभिभाषक श्री ज्ञान दास बंजारे ने सशक्त पैरवी की।
क्या था मामला?
10 मार्च 2023 की रात करीब 11 बजे ज्वाला उर्फ फतेह यदु (30 वर्ष) निवासी ग्राम चुचरूंगपुर, वाहन क्रमांक CG 10 F 6921 से मानपुर चेक पोस्ट पहुंचा और ड्यूटी पर मौजूद कर्मियों से अभद्र व्यवहार करने लगा। चेतावनी मिलने पर वह वहां से चला गया, लेकिन थोड़ी देर बाद अपने साथी केवल साहू (25 वर्ष) के साथ दोबारा लौटा। आरोप है कि दोनों ने बोलेरो वाहन को जानबूझकर सुरक्षाकर्मी चिरजिवेन्द्र नेताम पर पीछे से चढ़ा दिया। गंभीर चोटों के कारण नेताम की मौत इलाज के दौरान हो गई।
थाना गंडई में प्रारंभिक रूप से IPC की धारा 307, 186, 294, 506, 323, 34 के तहत मामला दर्ज हुआ था, जिसे नेताम की मृत्यु के बाद धारा 302 (हत्या) में परिवर्तित किया गया।
प्रमुख भूमिका
प्रकरण के विवेचक: निरीक्षक अनिल शर्मा, तत्कालीन थाना प्रभारी, गंडई अभियोजन पक्ष: एजीपी श्री ज्ञान दास बंजारे, न्यायालय खैरागढ़