राजगढ़ कलेक्टर रहे नीरज सिंह को मानवाधिकार का नोटिस, 5 हजार का गिरफ्तारी वारंट भी जारी

9/28/2021 4:36:46 PM

राजगढ़ (सुनील सरावत): मध्यप्रदेश मानव अधिकार आयोग द्वारा एक मामले में तत्कालीन राजगढ़ कलेक्टर नीरज सिंह को 24 नवम्बर 2021 अपना स्पष्टीकरण देने के लिए कहा गया है। आयोग द्वारा तत्कालीन कलेक्टर नीरज सिंह को कारण बताओ नोटिस जारी कर कहा गया है कि क्यों ना उनके विरूद्ध पांच हजार रूपये से अधिक का जुर्माना लगाया जाए? आयोग ने नीरज सिंह को पांच रूपये का जमानती गिरफ्तारी वारंट भी जारी किया है। नोटिस एवं जमानती गिरफ्तारी वारंट की तामीली पुलिस अधीक्षक, राजगढ़ के माध्यम से कराई जाएगी। आपको बता दें कि नीरज कुमार सिंह अभी होशंगाबाद के कलेक्टर है।

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क्या है पूरा मामला...  
गौरतलब है कि पत्रकार सूरज सिंह राजपूत निवासी शासकीय कन्या शाला के पास, शुजालपुर रोड़, पचोर, जिला राजगढ़ ने आयोग को 11 सितम्बर 2020 को शिकायत की थी, कि क्वारंटीन की अवधि के बाद भी उन्हें घर में कैद किया गया। उनके एवं उनके परिवार की छवि खराब करने की साजिश की गई तथा उनके अभिव्यक्ति एवं आवागमन के मौलिक अधिकारों का हनन किया गया। जबकि उनके द्वारा कोविड प्रोटाकॉल के सभी दिशा-निर्देशों का पूर्णतः पालन किया गया। आवेदक ने इस संबंध में आयोग से समुचित कार्रवाई करने का अनुरोध किया था। शिकायत मिलने पर आयोग ने मामला दर्ज कर तत्कालीन कलेक्टर राजगढ़ को रिपोर्ट देने के लिये कई पत्र भेजे। लेकिन ना तो कोई रिपोर्ट मिली और न ही वे स्वयं उपस्थित हुए। जबकि आयोग ने उन्हें व्यवहार प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत जुर्माना अधिरोपित करने व कारण बताओ नोटिस भी जारी किया था।

अब इस मामले में आयोग ने तत्कालीन कलेक्टर राजगढ़ नीरज सिंह को 24 नवम्बर 2021 को आयोग में उपस्थित ने होने के लिए कारण बताओ नोटिस व पांच हजार रूपये का नामजद जमानती गिरफ्तारी वारंट जारी किया है। इस नोटिस एवं जमानती गिरफ्तारी वारंट की तामीली के लिए पुलिस अधीक्षक, राजगढ़ को भी 27 सितम्बर 2021 को ही पत्र भेज दिया गया है।


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Content Writer

Vikas Tiwari

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