भोपाल जिला पंचायत अध्यक्ष के निर्वाचन को चुनौती देने वाली याचिका को संभागायुक्त न्यायालय ने किया ख़ारिज,जानिए पूरा मामला

Friday, Sep 19, 2025-08:04 PM (IST)

भोपाल। (इज़हार ख़ान): जिला पंचायत अध्यक्ष रामकुंवर नौरंग गुर्जर के ख़िलाफ़ जिला पंचायत सदस्य रश्मि अवनीश भार्गव ने भोपाल संभागायुक्त न्यायालय में याचिका दायर कर रामकुंवर का निर्वाचन शून्य करने की मांग की थी। याचिका में दावा किया गया था कि दल बल के दम पर जिला पंचायत सदस्यों के स्थान पर दूसरे लोगों से वोटिंग कराई गई थी। इस मामले में जिला पंचायत के बीजेपी समर्थित सदस्यों की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता दीपक सिंह गंगवार ने पैरवी की थी। प्रकरण के दौरान रश्मि अवनीश भार्गव कोई साक्ष्य पेश नहीं कर पाई जिसके चलते याचिका को ख़ारिज कर दिया गया।

दरअसल जुलाई 2022 में भोपाल जिला पंचायत के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का निर्वाचन हुआ था ।भोपाल ज़िला पंचायत के दस जिला सदस्यों में से अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को चुना गया था। इस दौरान कांग्रेस समर्थित ज़िला सदस्य रामकुंवर नौरंग गुर्जर आख़िरी दिन बीजेपी की अध्यक्ष कैंडिडेट बन गई थी और उनको ज़िला पंचायत अध्यक्ष चुना गया था। जिला पंचायत अध्यक्ष चुनाव के समय काफ़ी गहमा गहमी देखने को मिली थी।

जहां कांग्रेस की ओर से पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह दिन भर जिला पंचायत भोपाल ऑफ़िस के गेट पर खड़े रहे तो वहीं उस समय कांग्रेस के नेता रहे सुरेश पचौरी भी उनके साथ मौजूद रहे। वहीं बीजेपी की ओर से मंत्री विश्वास सारंग ,मंत्री भूपेंद्र सिंह और विधायक रामेश्वर शर्मा ने मोर्चा संभाला हुआ था। इन्हीं तीनों नेताओं के ज़रिये जिला पंचायत सदस्य जिला पंचायत में दाख़िल हुए थे और आखिरकार भारतीय जनता पार्टी का जिला पंचायत अध्यक्ष और उपाध्यक्ष चुना गया था। कांग्रेस की ओर से मध्य प्रदेश कांग्रेस के प्रदेश महासचिव अवनीश भार्गव की पत्नी रश्मि अवनीश भार्गव प्रत्याशी थी ।बीजेपी कैंडिडेट के जीतने के बाद रश्मि भार्गव ने आरोप लगाया था कि चुनाव में धाँधली हुई है। जिला पंचायत सदस्यों के वोट दूसरे लोगों द्वारा डलवाए गए। जिसकी वजह से वो चुनाव हारी। चुनाव हारने के बाद रश्मि अवनीश भार्गव ने भोपाल संभागायुक्त न्यायालय में याचिका दायर की थी कि जिसको अब सुनवाई के बाद संभागायुक्त न्यायालय द्वारा ख़ारिज कर दिया गया है।

वहीं याचिका ख़ारिज होने के बाद जिला पंचायत सदस्य रश्मि अवनीश भार्गव के पति कांग्रेस नेता अवनीश भार्गव का कहना है कि हमने याचिका दायर कर जिला पंचायत के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की वोटिंग के समय अंदर की वीडियो रिकॉर्डिंग माँगी थी जो हमको नहीं दी गई। हमारी यहाँ से याचिका ख़ारिज हुई है तो अब हम हाई कोर्ट के सामने अपना पक्ष रखेंगे।


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Content Editor

Himansh sharma

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