नाबालिग से रेप करने वाले को कोर्ट ने सुनाई 20 साल की कड़ी सजा,शादी का झांसा देकर किया था गर्भवती

Friday, Oct 31, 2025-08:26 PM (IST)

सारंगढ़ बिलाईगढ़ (धजा भारद्वाज): जिला सारंगढ़ बिलाईगढ़ में  रेप के दोषी को कड़ी सजा मिली है। कोर्ट ने 20 साल की सश्रम कारावास की कड़ी सजा सुनाई है। जांच मजबूत थी, सबूत पुख्ता थे और एएसआई बीपी कुर्रे की गंभीर जांच के चलते नाबालिग से दुष्कर्म करने वाले को अदालत ने 20 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है।

17 वर्षीय नाबालिग को शादी का झांसा देकर बनाए थे शारीरिक संबंध

फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट (पॉक्सो एक्ट) सारंगढ़ के अपर सत्र न्यायाधीश अमित राठौर की अदालत ने यह ऐतिहासिक फैसला सुनाया। आरोपी भीमदास महंत (22 वर्ष), निवासी सालर ने 17 वर्षीय नाबालिग को शादी का झांसा देकर शारीरिक संबंध बनाए थे। इस कृत्य से पीड़िता गर्भवती हो गई और सारंगढ़ अस्पताल में गर्भपात के दौरान मृत शिशु को जन्म दिया।

मामले की गंभीरता को देखते हुए तत्कालीन थाना प्रभारी भगवती प्रसाद कुर्रे ने कनकबीरा चौकी में अपराध दर्ज कर विवेचना प्रारंभ की। जांच के दौरान डीएनए परीक्षण कराया गया, जिसमें मृत शिशु का जैविक संबंध पीड़िता और आरोपी से होना प्रमाणित हुआ। ठोस साक्ष्यों और वैज्ञानिक प्रमाणों के आधार पर अदालत ने आरोपी को दोषी करार देते हुए 20 वर्ष का सश्रम कारावास एवं जुर्माने से दंडित किया।

अपराध करने वालो ंको कोर्ट का सख्त संदेश

न्यायालय ने मामले की संवेदनशीलता को ध्यान में रखते हुए राज्य शासन को पीड़िता को शारीरिक, मानसिक क्षति और पुनर्वास हेतु प्रतिकर राशि प्रदान करने की अनुशंसा भी की है। अभियोजन की ओर से विशेष लोक अभियोजक प्रफुल्ल कुमार तिवारी ने सशक्त पैरवी करते हुए न्यायालय के समक्ष सभी तथ्य स्पष्ट रूप से प्रस्तुत किए। लिहाजा जिले में इस कड़ी सजा की चर्चा है साथ ही गलत करने वालों के लिए सख्त संदेश भी है।


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Content Editor

Desh sharma

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