नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपी को 20 साल कठोर सजा, स्कूल से अगवा कर दिया था घटना को अंजाम
Friday, Feb 25, 2022-10:52 PM (IST)

छतरपुर(राजेश चौरसिया): नाबालिग से दुष्कर्म करने के जघन्य मामले में विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो एक्ट) बिजावर की न्यायालय ने मामले के आरोपी को 20 साल कठोर कैद की सजा सुनाई है। अभियोजन कार्यालय से प्राप्त जानकारी के अनुसार फरियादिया ने थाना आकर शिकायत दर्ज कराई कि घटना 18 जनवरी 2021 को करीब 11 बजे उनकी लड़की घर से हायर सेकेण्डी स्कूल गई थी जब वह वापस घर नहीं आई। तो उसने तथा परिवार वालों ने स्कूल तथा कस्बा में पता किया, लेकिन पता नहीं चला तथा रिश्तेदारों से फोन पर पता किया लेकिन कोई जानकारी नहीं मिली। उसकी बच्ची को कोई निश्चित ही बहला फुसला कर भगा कर ले गया है।
फरियादी की रिपोर्ट पर से अज्ञात के विरूद्ध थाना किशनगढ़ में अपराध पंजीबद्ध किया गया। पुलिस जांच में लड़की मिली तो पीड़िता ने बताया कि वह 18 जनवरी को स्कूल जाने के लिये निकली थी तो स्कूल के बाहर आरोपी मिला। आरोपी उसे जयपुर ले गया था। जयपुर में आरोपी ने उसके साथ जबरदस्ती गलत काम किया था। संपूर्ण विवेचना उपरांत अभियोग पत्र न्यायालय में पेश किया गया। जिला स्तरीय समिति द्वारा प्रकरण की गंभीरता को देखते हुए चिन्हित जघन्य एवं सनसनीखेज अपराध की श्रेणी में रखा गया।
अभियोजन की ओर से अपर लोक अभियोजक/एडीपीओ अजय कुमार मिश्र ने पैरवी करते हुए मामले के सभी सबूत और गवाह कोर्ट में पेश किए। विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो एक्ट) बिजावर, निशा गुप्ता की अदालत ने आरोपी को पॉक्सो एक्ट के तहत 20 साल की कठोर कैद एवं पांच हजार रुपए के जुर्माना की सजा सुनाई।