अवैध खनन का बड़ा खुलासा: भाजपा नेता की पत्नी पर 26.49 करोड़ का जुर्माना, 15 दिन में जमा करने का फरमान

Saturday, Sep 27, 2025-06:24 PM (IST)

निवाड़ी। मध्य प्रदेश के निवाड़ी जिले के एक बड़े प्रशासनिक कदम में, भाजपा नेता भूपेंद्र अग्रवाल की पत्नी व जिला पंचायत सदस्य संगीता अग्रवाल को अवैध खनन के आरोप में कलेक्टर द्वारा नोटिस जारी किया गया है। नोटिस में कहा गया है कि स्वीकृत खदान क्षेत्र से बाहर खनिज बोल्डर का उत्खनन किया गया — जिसके चलते उन्हें कुल मिलाकर करोड़ों रुपये की राशि जमा कराने को कहा गया है।

कलेक्टर लोकेश कुमार जांगिड़ ने ग्राम भोपालपुरा की सरकारी जमीन (खसरा संख्या 1327/1) पर चल रहे अनाधिकृत उत्खनन का हवाला देते हुए स्पष्ट किया कि रोवर मशीन की मदद से खदान सीमा के बाहर 1 हेक्टेयर क्षेत्र के तीन बिंदुओं पर  खोदकर खनन किया गया। नोटिस में कहा गया है कि बिंदु एक पर 22 मीटर, बिंदु दो पर 18 मीटर और बिंदु तीन पर 13 मीटर तक उत्खनन पाया गया।

प्रशासन की जांच में कुल 1,76,666 घन मीटर अवैध उत्खनन दर्ज किया गया। इसी के आधार पर खनिज विभाग ने रॉयल्टी के रूप में 88,33,300 रुपए निर्धारित किए हैं। साथ ही नियमों के अनुसार 15 गुना दंड के रूप में 1,32,49,95,0 रुपए तथा पर्यावरण की क्षतिपूर्ति के नाम पर भी 1,32,49,95,0 रुपए का जुर्माना लगाया गया है। प्रशासन ने उक्त रकम जमा कराने की समय-सीमा 15 दिन रखी है और मामले में जवाब देने हेतु संबंधित पक्ष को चार दिन का नोटिस दिया गया है।

नोटिस में यह भी स्पष्ट किया गया है कि अगर दो दिन निर्धारित समय में वाजिब जवाब नहीं दिया गया या समय-सीमा का पालन नहीं हुआ, तो प्रशासन एकतरफा कार्रवाई करने का अधिकार रखता है। साथ ही मध्यप्रदेश खनिज नियम, 2022 की धारा 18(6) के प्रावधानों के तहत ब्याज/दंड की राशि दोगुनी कर दी जाएगी यदि नियत समय पर संतोषजनक जवाब नहीं मिला।

स्थानीय प्रशासन द्वारा जारी नोटिस और आरोपों के बाद लोगों में चर्चाएँ शुरू हो गई हैं। दूसरी ओर, संगीता अग्रवाल या उनके किसी प्रतिनिधि की ओर से अभी तक आधिकारिक बयान सार्वजनिक नहीं किया गया है। मामले में आगे की कार्रवाई और जवाब-तहकीकात के परिणाम रिपोर्ट होते ही अपडेट उपलब्ध कराया जाएगा।


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Content Editor

Himansh sharma

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