MP के बिजली उपभोक्ताओं के लिए आखिरी मौका, 1 से 31 दिसंबर तक आवेदन करें और उठाए लाभ

Friday, Nov 21, 2025-05:39 PM (IST)

भोपाल : मध्यप्रदेश मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी ने अपने कार्यक्षेत्र के भोपाल, नर्मदापुरम्, ग्वालियर एवं चंबल संभाग के 16 जिलों के उपभोक्ताओं को विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 126 के लंबित प्रकरणों में लोक अदालत की तर्ज पर छूट प्रदान करने का बड़ा अवसर उपलब्ध कराया है। इस सुविधा का लाभ उपभोक्ता 1 दिसंबर से 31 दिसंबर तक ऑनलाइन अथवा ऑफलाइन आवेदन कर उठा सकते हैं। 

सबसे पहले जानिए क्या है धारा 126...

बिजली से जुड़े अपराध के संबंध में विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 126, 135 और 138 के तहत मामले दर्ज किए जाते हैं। धारा 126 में बिजली का अप्राधिकृत उपयोग, 135 में बिजली चोरी और धारा 138 में मीटर से छेड़छाड़ के मामले दर्ज होते हैं। अप्राधिकृत उपयोग और चोरी के मामले में पहली बार पकड़े जाने पर सिर्फ जुर्माना लगाकर छोड़ा जाता है। दूसरी बार पकड़े जाने पर 6 से 8 गुना जुर्माने के साथ गिरफ्तारी भी होती है। वहीं बिजली के मीटर से छेड़छाड़ के मामले में जुर्माने के साथ गिरफ्तारी की जाती है। तीनों धाराओं में संबंधित आरोपी के खिलाफ विशेष न्यायालय में प्रकरण भी चलाया जाता है। इनमें सरचार्ज के साथ चोरी की राशि जमा करने के अलावा तीन साल तक की सजा के प्रावधान हैं।

ऐसे करें ऑनलाइन आवेदन

कंपनी के अनुसार ऑनलाइन आवेदन के लिए उपभोक्ता कंपनी के पोटर्ल पर उपलब्ध क्वीक लिंक टैब में  “Rebate As lokadalat in section 126” पर क्लिक कर आवेदन प्रस्तुत करना होगा। कंपनी के portal.mpcz.in पोर्टल पर कंज्यूमर आईडी  दर्ज करते ही उपभोक्ता के विरुद्ध दर्ज धारा 126 का लंबित प्रकरण स्वत: प्रदर्शित हो जाएगा। उपभोक्ता को यह सत्यापित करना होगा कि उनके परिसर या किसी अन्य परिसर पर संयोजन के विरुद्ध कोई अन्य विद्युत देयक बकाया नहीं है तथा धारा 127 अथवा किसी न्यायालय में कोई अपील लंबित या निर्णित नहीं है। सत्यापन के बाद उपभोक्ता ऑनलाइन भुगतान विकल्प का चयन कर राशि जमा कर सकते हैं।

ऑफलाइन आवेदन

ऑफलाइन आवेदन के लिए भी उपभोक्ताओं को नजदीकी विद्युत वितरण केंद्र/जोन पर निर्धारित प्रारूप में आवेदन करने की सुविधा प्रदान की गई है। कंपनी ने स्पष्ट किया है कि लोक अदालत माह के दौरान ही धारा 126 के लंबित प्रकरणों का निराकरण किया जाएगा। निर्धारित मापदंडों के अनुसार 10 लाख रुपए तक की सिविल दायित्व राशि वाले समस्त घरेलू, कृषि, 5 किलोवाट तक गैर घरेलू तथा 10 अश्वशक्ति तक के औद्योगिक श्रेणी के प्रकरणों पर यह छूट लागू होगी। इन प्रकरणों में आकलित राशि पर 20 प्रतिशत तथा भुगतान में देरी होने पर लगने वाले 16 प्रतिशत चक्रवृद्धि ब्याज पर 100 प्रतिशत छूट दी जाएगी। यह छूट तभी मिलेगी जब संबंधित प्रकरण धारा 127 की अपीलीय प्राधिकरण या उच्च न्यायालय में लंबित न हो। कंपनी ने यह भी बताया कि यदि एक ही संयोजन पर धारा 126 के एक से अधिक प्रकरण दर्ज हैं तो उपभोक्ता को सभी प्रकरणों का एकमुश्त भुगतान करना होगा। ऐसे मामलों में उपभोक्ता को नजदीकी वितरण केंद्र/जोन से संपर्क कर आवेदन प्रस्तुत करना होगा। 


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Content Writer

meena

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