HC ने नाबालिग लड़की को गर्भपात करवाने की दी इजाजत, मां ने दायर की थी याचिका
2/26/2021 2:01:32 PM
ग्वालियर: मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने बलात्कार की शिकार 12 साल की नाबालिग लड़की को गर्भपात करवाने के आदेश दिए हैं। पीड़िता की मां की याचिका पर ग्वालियर खंडपीठ ने ये आदेश दिए हैं। याचिका में कहा गया था कि 12 साल की लड़की के गर्भधारण करने से उसके जीवन को खतरा है। वहीं, सामाजिक दायरा भी सिमटने के आसार हैं।
गर्भपात के लिए लड़की और उसकी मां को सीएमएचओ के सामने पेश होने के लिए कोर्ट ने निर्देश दिए हैं। याचिका की सुनवाई करते हुए हाई कोर्ट के जज जीएस आहलूवालिया की पीठ ने मेडिकल रिपोर्ट के आधार पर गर्भपात की अनुमति देते हुए 7 दिन के भीतर गर्भपात करवाने का निर्देश दिए हैं। न्यायाधीश की एकल की पीठ ने इस संबंध में फैसला देते हुए कहा नाबालिग के पेट में उस व्यक्ति का बच्चा पल रहा है, जिसने उसके साथ दुष्कर्म किया था। ये बच्चा ना केवल उसके लिए जीवन पर सामाजिक कलंक रहेगा बल्कि उसे जन्म देने में उसकी जान को भी खतरा रहेगा।
बता दें कि पीड़िता के पिता की मौत हो चुकी है। पीड़िता की मां ठेले पर सब्जी बेचकर परिवार का भरण पोषण करती है। सब्जी बेचकर वह 10 अक्टूबर 2020 को घर लौटी तो उसकी 12 वर्षीय बेटी घर में मौजूद नहीं थी। पड़ोस में पता करने के बाद जब कुछ पता नहीं लगा तो मां ने पुलिस थाना धरनावदा में गुमशुदगी की शिकायत दर्ज करवाई।
पुलिस ने 12 जनवरी 2021 को गांव से नाबालिग को बरामद कर उसके बयान के आधार पर 27 वर्षीय आरोपी को गिरफ्तार किया था। आरोपी को बाद में जेल भेज दिया गया था, जांच में नाबालिग पीड़िता गर्भवती पाई गई। इस पर नाबालिग की मां ने 11 फरवरी को हाई कोर्ट में गर्भपात की अनुमति के लिए याचिका दायर की थी।